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हाईकोर्ट के आदेश ताक पर रखकर रात दस बजे के बाद भी चले पटाखे

Sat, 21 Oct 2017 09:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 21 Oct 2017 09:09 AM IST
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himachal high court ban on firecrackers

हाईकोर्ट की रोक के बावजूद दीपावली को रात दस बजे के बाद भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में पटाखे चलते रहे। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करवाने के लिए अफसरशाही का कोई भी पुख्ता इंतजाम धरातल पर नजर नहीं आया।

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राजधानी शिमला में कोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ी। मुख्य शहर के साथ-साथ उपनगरों में भी देर रात तक पटाखे चलाए गए।

अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों के आसपास हालांकि लोगों ने दस बजे के बाद आतिशबाजी नहीं चलाई लेकिन अन्य क्षेत्रों में लोगों ने बेरोकटोक पटाखे चलाए।

हिमाचल हाईकोर्ट ने 18 अक्तूबर को आदेश जारी कर दिवाली की रात दस बजे के बाद प्रदेश में पटाखे चलाने पर पूर्ण रोक लगाई थी।

प्रदेश सरकार को आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाने की जिम्मेवारी दी थी लेकिन अफसरशाही कोर्ट के आदेशों का पालन करवाने में असफल नजर आई।

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