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कम उम्र की विधवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए नियम बदलेगी हिमाचल सरकार
Thu, 29 Aug 2019 05:13 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 29 Aug 2019 05:13 PM IST
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
- फोटो : अमर उजाला
प्रदेश सरकार कम उम्र में विधवा होने वाली महिलाओं को सहायता पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव करेगी। गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक कमलेश कुमारी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने आश्वासन दिया कि सरकार महिलाओं के हित के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
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दरअसल, कमलेश ने सवाल किया कम उम्र में विधवा होने वाली महिला को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार उनके भविष्य को देखते हुए कुछ उपाय करे। इस पर मंत्री सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार 45 साल से कम उम्र की विधवा महिला को नर्सिंग व आईटीआई में प्रवेश में आरक्षण का लाभ देने जा रही है। साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण व श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं से भी लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।
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विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि पेंशन के लिए सरकार ने जो आय सीमा रखी है, उससे कई बार महिलाओं को परेशानी होती है। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार पेंशन को बढ़ाने पर विचार करे। विधायक होशयार सिंह ने अनाथ बच्चाें की पेंशन को 18 की उम्र के बजाय 24 की उम्र तक देने की मांग रखी। इस पर पहले मंत्री और फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार पेंशन के लिए बने नियमों में बदलाव पर विचार करेगी। साथ ही कहा कि अन्य सुझावों पर भी विचार कर उचित कदम उठाए जाएंगे।