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अवैध भवन निर्माण पर अब नपेंगे अधिकारी, सरकार बना रही नए नियम

Mon, 16 Jul 2018 12:17 PM IST
धर्मेंद्र पंडित, अमर उजाला, शिमला
धर्मेंद्र पंडित, अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 16 Jul 2018 12:17 PM IST
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himachal govt framing new rules for illegal constructions and encroachments

हिमाचल में अब अवैध निर्माण होने पर आधा दर्जन विभागों के अधिकारी नपेंगे। प्रदेश सरकार टीसीपी क्षेत्रों में भवन निर्माण के नियमों को और कड़ा करने जा रही है। अवैध निर्माण पर अब टीसीपी ही नहीं राजस्व विभाग, बिजली बोर्ड, आईपीएच, पर्यटन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अलावा निजी प्लानरों की भी जवाबदेही तय होगी।

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नई नियमों में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जा रहा है। प्रधान सचिव टीसीपी से स्वीकृति मिलने के बाद संशोधित नियमों को मुख्य सचिव को भेजा गया है। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में नए नियमों को मंजूरी के लिए लाया जाएगा।

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दस फीसदी डेबिएशन की छूट होगी बहाल

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कसौली, कुल्लू-मनाली और धर्मशाला में अवैध निर्माण के बाद प्रदेश सरकार ने नए नियम तैयार किए हैं। सूत्रों के अनुसार नए नियमों में भवन निर्माण के लिए टीसीपी में आवेदन के बाद संबंधित विभाग मिलकर स्पॉट विजिट के बाद एनओसी देंगे।

गलत रिपोर्ट देने पर इन विभागों के अधिकारी नपेंगे। प्रधान सचिव टीसीपी प्रबोध सक्सेना ने कहा कि हिमाचल में भवन निर्माण को लेकर नए नियम तैयार किए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण के दौरान 10 फीसदी डेबिएशन की छूट पर रोक लगा दी थी। अब प्रदेश सरकार इसे बहाल करने जा रही है। जिन लोगों ने 10 फीसदी तक डेबिएशन की है, उन्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा।

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