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जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती मामले में सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Fri, 12 Jan 2018 10:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Fri, 12 Jan 2018 10:11 AM IST
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high court issued notice to govt in junior assistant recruitment issue

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती में हेराफेरी के आरोपों को लेकर दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा कदम उठाया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने हाल ही में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 1421 पदों को भरने के मामले में हेराफेरी के आरोपों को लेकर दर्ज मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को नोटिस जारी कर 24 जनवरी तक जवाब तलब किया है। 

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के नाम लिखे एक पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए। 

हाईकोर्ट को लिखे पत्र में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1421 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। इन पदों के लिए परीक्षा लेने के बाद 15 सितंबर 2017 का परिणाम निकाला गया था। 

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भर्ती को लेकर प्रार्थी ने लगाए ये आरोप

high court issued notice to govt in junior assistant recruitment issue

इन पदों को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता जमा दो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा रखा गया था। प्रार्थी का यह आरोप है कि परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद पात्रता की शर्तों को दरकिनार करते हुए अपात्र अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया।

एक कंप्यूटर की दुकान से प्रमाणपत्र हासिल करने वालों को भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया। प्रार्थी ने इस मामले की जांच कराने के आदेश दिए जाने बाबत हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। प्रार्थी का यह भी आरोप है कि इन पदों को भरने के लिए साक्षात्कार में भी हेराफेरी की गई।

अपने चहेतों को साक्षात्कार में अधिक अंक देते हुए उनकी नियुक्ति सुनिश्चित की गई। प्रार्थी के अनुसार भारत सरकार ने साक्षात्कार में होने वाली हेराफेरी को रोकने और योग्य लोगों को नियुक्त करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2016 को यह निर्णय लिया था कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार

नहीं रखा जाएगा फिर भी साक्षात्कारों का आयोजन कर सीधे तौर पर दर्शाता है कि अपने चहेतों को साक्षात्कार के माध्यम से इन पदों पर नियुक्त किया गया। मामले पर अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।

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