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'कब्जा एक इंच हो या बीघों में, सब हटाए जाएंगे'
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 06 Aug 2015 09:34 PM IST
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सरकारी भूमि पर कब्जा कर सेब बगीचे उगाने के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने वीरवार को कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिए कि सभी कब्जों को नियमानुसार हटाया जाएगा, चाहे एक इंच का हो या फिर बीघों में।
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हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह सरकारी भूमि पर उगाए सेब और अन्य फसलों की नीलामी करते समय वीडियोग्राफी करे। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि जिन कब्जों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, उसका मतलब यह नहीं कि उनसे अवैध कब्जा नहीं हटाया जाएगा।
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अदालत ने कहा कि ऐसे कब्जों को नियमानुसार हटाया जाए। अदालत ने राज्य सरकार को गत 27 जुलाई को पारित आदेशों के तहत ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। मामले की आगामी सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की गई है।
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