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पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे पर 2.90 करोड़ का जुर्माना, विधानसभा में उठा मामला

Thu, 05 Apr 2018 11:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Thu, 05 Apr 2018 11:07 AM IST
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former cabinet minister kaul singh son fined with rs 2.90 crore

हिमाचल के पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के पुत्र चंद्रशेखर पर जयराम सरकार ने 2.60 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 

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बिना अनुमति स्टोन क्रशर चलाने के मामले में कार्रवाई करते हुए खनन विभाग ने चंद्रशेखर को जुर्माना वसूली के लिए 21 मार्च को 15 दिन का नोटिस जारी किया है। निर्धारित अवधि तक जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर सरकार स्टोन क्रशर मालिक की चल-अचल संपत्ति को जब्त करेगी। 

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यहां जानिए क्या है पूरा मामला

former cabinet minister kaul singh son fined with rs 2.90 crore

बुधवार को द्रंग से भाजपा विधायक जवाहर ठाकुर द्वारा नियम 61 के तहत उठाए गए मामले पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने यह जानकारी दी। उद्योग मंत्री ने बताया कि मंडी में लक्ष्मी स्टोन क्रशर चलाने की अनुमति साल 2009 में समाप्त हो चुकी थी।

इसके बाद भी यह स्टोन क्रशर अवैध तरीके से बीच-बीच में चलता रहा। खनन विभाग के अधिकारियों ने सात अक्तूबर 2010, 29 अप्रैल 2010, 22 जुलाई 2011, 19 जुलाई 2012 और चार जुलाई 2014 को चालान कर न्यायालय में दायर किए।

इन चालानों का निपटारा करते हुए न्यायालय ने स्टोन क्रशर मालिक के खिलाफ चार हजार रुपये की जुर्माना राशि लगाई।

उधर, साल 2009 से 14 अगस्त 2017 तक बिना अनुमति खनन करने पर स्टोन क्रशर मालिक के खिलाफ दो करोड़ नब्बे लाख आठ हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। वसूली के लिए आगामी कार्रवाई जारी है। वर्तमान में यह स्टोन क्रशर बंद है।

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