प्रदेश में पेड़ कटान पर पूर्ण रोक के फैसले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिन प्रोजेक्टों के लिए सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट (एफआरए) के तहत मंजूरी ले रखी है, वहां पेड़ों को काटा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट से राहत, एफआरए मंजूरी के बाद काट सकेंगे पेड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Tue, 16 Apr 2019 12:35 PM IST
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