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सुप्रीम कोर्ट से राहत, एफआरए मंजूरी के बाद काट सकेंगे पेड़

Tue, 16 Apr 2019 12:35 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Tue, 16 Apr 2019 12:35 PM IST
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forest right act permission to cut trees in himachal pradesh
फाइल फोटो

प्रदेश में पेड़ कटान पर पूर्ण रोक के फैसले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिन प्रोजेक्टों के लिए सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट (एफआरए) के तहत मंजूरी ले रखी है, वहां पेड़ों को काटा जा सकता है।

forest right act permission to cut trees in himachal pradesh
- फोटो : फाइल फोटो

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त किसी भी स्थान पर पेड़ काटने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मामले में सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। 
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले प्रदेश में किसी भी तरह के पेड़ कटान पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।

forest right act permission to cut trees in himachal pradesh
- फोटो : फाइल फोटो

इसके बाद प्रदेश सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट की नाराजगी के बाद हलफनामा वापस ले लिया। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद कुछ राहत दी है।

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forest right act permission to cut trees in himachal pradesh
- फोटो : फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार उन प्रोजेक्टों में काम शुरू कर सकता है जहां एफआरए के तहत वन भूमि के गैर वनीय इस्तेमाल की मंजूरी ली गई है। नए प्रोजेक्ट सरकार मंजूरी के लिए नहीं भेज सकेगी।

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- फोटो : फाइल फोटो

साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से मंजूर कम्यूनिटी सेंटर के प्रोजेक्टों पर अलग से जवाब मांगा है कि किस तरह की भूमि पर इसका निर्माण हो रहा है व इसके निर्माण में कितनी भूमि लगेगी और कितने लोगों को इसका लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट की इस आंशिक राहत के बाद 1000 से ज्यादा प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो सकेगा।

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