चुनाव: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में मतदान के लिए विशेष सार्वजनिक अवकाश घोषित
संबंधित पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी मतदान प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर हिमाचल के विभिन्न भागों में कार्यरत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का अधिकार वाले कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश भी प्रदान किया जा सकता है।
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हिमाचल प्रदेश में कार्यरत या सेवाएं दे रहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब राज्य के पंजीकृत मतदाताओं को इन राज्यों में विधानसभा के सामान्य चुनाव के दृष्टिगत मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य चुनाव के दृष्टिगत 10, 14, 20, 23, और 27 फरवरी, 3 मार्च तथा 7 मार्च को मतदान के लिए अवकाश की घोषणा हुई है। उत्तराखंड में 14 फरवरी तथा पंजाब में 20 फरवरी को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य चुनाव के दृष्टिगत मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।
ये आदेश उन सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी कर्मचारियों, विभिन्न बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए मान्य होगा, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता हैं। ये अवकाश दिहाड़ीदार कर्मचारियों तथा नेगोशिएवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत सवैतनिक अवकाश होगा। संबंधित पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी मतदान प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर हिमाचल के विभिन्न भागों में कार्यरत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का अधिकार वाले कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश भी प्रदान किया जा सकता है।