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Lok Sabha Election: डॉक्टर, एचआरटीसी के चालक-परिचालक और एंबुलेंस कर्मी डाक मतपत्र से दे सकेंगे वोट
Tue, 02 Apr 2024 11:17 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 02 Apr 2024 11:17 AM IST
सार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के तहत आगामी लोकसभा एवं विधानसभा उप-चुनावों के लिए अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी।
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डाक मतपत्र(सांकेतिक)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
आगामी लोकसभा चुनावों में अनिवार्य सेवाओं में सेवारत व्यक्ति मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनाती के चलते डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के तहत आगामी लोकसभा एवं विधानसभा उप-चुनावों के लिए अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं, एचआरटीसी के चालक-परिचालक (लोकल बस रूट शामिल नहीं) इसमें शामिल हैं।
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इसके अतिरिक्त, दुग्ध आपूर्ति सेवाएं करने वाली हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध प्रसंघ और दुग्ध सहकारी समितियां, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि, जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे पंप ऑपरेटर व टर्नर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में कार्यरत इलेक्ट्रिशियन व लाइनमैन और कारागार स्टाफ अनिवार्य सेवाओं के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि फार्म 12 डी के माध्यम से इन मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर (पीवीसी) के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर आरओ/एआरओ द्वारा अधिसूचित तिथियों पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को इस संबंध में कर्मचारियों की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मतदान कर्मचारियों के लिए इस बार लागू की गई नई व्यवस्था
आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान कर्मी अपने वैलेट पेपर घर नहीं ले जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार नई व्यवस्था लागू की है। चुनाव कर्मियों को मतदान से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान ही पोस्टल बैलेट से मतदान करना होगा।
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