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Hamirpur: सरकारी आवास नहीं छोड़ने पर जेई से महकमा वसूलेगा 2.17 लाख रुपये, जानें पूरा मामला

Wed, 27 Nov 2024 10:23 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Published by: Krishan Singh Updated Wed, 27 Nov 2024 10:23 AM IST
सार

सरकारी आवास न छोड़ने वाले कनिष्ठ अभियंता से विभाग 2,17,449 पीनल रेंट वसूल करेगा। कई बार नोटिस देने जाने के बावजूद कनिष्ठ अभियंता ने अपने टाइप 3 के आवास को खाली नहीं किया था। 

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department will recover Rs 2.17 lakh from JE for not leaving the govt accommodation
HPPWD - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

तबादले के बावजूद 16 माह से सरकारी आवास न छोड़ने वाले कनिष्ठ अभियंता से विभाग 2,17,449 पीनल रेंट वसूल करेगा। कई बार नोटिस देने जाने के बावजूद कनिष्ठ अभियंता ने अपने टाइप 3 के आवास को खाली नहीं किया था। इसके चलते प्रदेश अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस एक्ट के तहत अब किराया वेतन से काटा जाएगा। साल 2023 में मार्च महीने में हमीरपुर में कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता का तबादला बिलासपुर के लिए किया गया था। दो माह तक जब कनिष्ठ अभियंता ने अपने आवास को हमीरपुर में खाली नहीं किया, तो नोटिस जारी किया गया।

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एक के बाद एक लगातार कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन न जवाब दिया गया और न ही आवास को खाली किया गया। आखिरकार हिमाचल प्रदेश अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस एक्ट के तहत लोक निर्माण विभाग मंडल कार्यालय हमीरपुर की ओर से बिलासपुर कार्यालय को सूचित कर मामले में कार्रवाई की गई है। आमतौर पर टाइप तीन सरकारी रेजिडेंस का किराया 388 रुपये मासिक तय है, लेकिन तबादले के बावजूद बिना अनुमति के सरकारी क्वार्टर को खाली नहीं किया जाता है, तो कॉमर्शियल रेट पर विभाग किराया वसूल करता है। इस मामले में भी विभाग ने सरकारी क्वार्टर की असेसमेंट के बाद 2,17,449 रुपये तय किया है। लोक निर्माण विभाग हमीरपुर के अधिशासी अभियंता दीपक कपिल ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता से 2,17,449 रुपये का किराया वसूल किया जाएगा। 

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