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जिला में कर्फ्यू में ढील प्रशासन ने जारी की अधिसूचना

Sat, 29 May 2021 11:28 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 May 2021 11:28 PM IST
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dc Give permission for morning walk
जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में दी ढील, सुबह छह से आठ बजे तक सैर कर सकेंगे शहरवासी
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कोरोना नियमों का हर हाल में करना होगा पालन
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी शिमला की हसीन वादियों में सुबह की सैर के इच्छुक लोगों को जिला प्रशासन ने राहत दे दी है। कर्फ्यू में ढील देते हुए जिला प्रशासन ने सुबह छह से आठ बजे तक सैर करने की अनुमति दी है। लोग सोमवार (31 मई) से सुबह की सैर का आनंद उठा सकते हैं। डीसी आदित्य नेगी इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं।
यह आदेश पूरे जिले में लागू होंगे। गौरतलब है कि लोगों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि सुबह की सैर की अनुमति दी जाए। इसमें तर्क दिया था कि कुछ लोगों को स्वास्थ्य महकमे ने सुबह की सैर करने को कहा है। लेकिन कोरोना कर्फ्यू के चलते वह सैर नहीं कर पा रहे। शनिवार को डीसी ने अधिसूचना जारी कर लोगों की इस मांग को पूरा करते सैर की अनुमति दे दी। लेकिन कहा है कि कोरोना नियमों का पालन करें तथा मास्क लगाकर रखें। कोविड नियमों का उल्लंघन करता हुआ अगर कोई पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई होगी।
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सैर करते हुए भी मास्क लगाना होगा और कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगी। इसके अलावा जिले में सुबह नौ से दो बजे तक दुकानें खोलने की ढील भी रहेगी। शनिवार और रविवार को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। इसके भी समयसारिणी सुबह नौ से दोपहर बाद दो बजे तक की रहेगी। आदेशों में सरकार के फैसले मुताबिक चार कर्मचारियों वाले कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे, जबकि सचिवालय सहित अन्य सभी विभागाें के कार्यालय तीस फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके लिए विभागों को रोस्टर तैयार करना होगा। सरकारी कार्यालयों में कोविड के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। दिव्यांग, गर्भवती और धात्री महिलाएं फिलहाल कार्यालय नहीं आएंगी। जिला के सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। डीसी ने कहा है कि यह आदेश 31 मई से सुबह छह बजे से सात जून सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे। जिले में सरकार के फैसले के मुताबिक परिवहन सेवाएं बंद ही रहेंगी।
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