दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद, यहां जानिए पूरा मामला
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दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दो शरद लगवाल की अदालत ने ज्वालामुखी उपमंडल में युवती के साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी जगदीश कुमार निवासी भोरन चनाल्टी डाकघर सिल्ल ज्वालामुखी को 60 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस थाना ज्वालामुखी में 25 सितंबर 2015 को शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दोषी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस थाना ज्वालामुखी के एसआई बलवीर और एएसआइ सुरेंद्र कुमार ने मामले की छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार किया किया था।
जहरीला पदार्थ खाने से छात्रा की मौत
पुलिस थाना शाहपुर के तहत जहरीला पदार्थ खाने से एक युवती ने अपनी इहलीला समाप्त कर ली। शाहपुर थाना प्रभारी मुनीश शर्मा ने कहा कि मंझग्राम निवासी ओम प्रकाश की बेटी राशि (18) सुबह के समय गलती से जहरीला पदार्थ खा लिया।
बताया जा रहा है कि युवती बीमार चल रही थी। परिजन उसे सिविल अस्पताल शाहपुर ले गए। जहां से उसे टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां, पहुंचने के कुछ देर बात उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है। युवती शाहपुर कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।