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दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद, यहां जानिए पूरा मामला

Thu, 18 Jan 2018 08:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला Updated Thu, 18 Jan 2018 08:59 PM IST
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ten year prison to culprit in rape case at dharamshala

दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दो शरद लगवाल की अदालत ने ज्वालामुखी उपमंडल में युवती के साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 

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दोषी जगदीश कुमार निवासी भोरन चनाल्टी डाकघर सिल्ल ज्वालामुखी को 60 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। 
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जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस थाना ज्वालामुखी में 25 सितंबर 2015 को शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दोषी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 
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पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस थाना ज्वालामुखी के एसआई बलवीर और एएसआइ सुरेंद्र कुमार ने मामले की छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार किया किया था।

जहरीला पदार्थ खाने से छात्रा की मौत

ten year prison to culprit in rape case at dharamshala

 पुलिस थाना शाहपुर के तहत जहरीला पदार्थ खाने से एक युवती ने अपनी इहलीला समाप्त कर ली। शाहपुर थाना प्रभारी मुनीश शर्मा ने कहा कि मंझग्राम निवासी ओम प्रकाश की बेटी राशि (18) सुबह के समय गलती से जहरीला पदार्थ खा लिया।

बताया जा रहा है कि युवती बीमार चल रही थी। परिजन उसे सिविल अस्पताल शाहपुर ले गए। जहां से उसे टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां, पहुंचने के कुछ देर बात उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है। युवती शाहपुर कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

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