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मूक-बधिर से दुराचार कर बनाया गर्भवती, दस साल कैद

Sat, 27 Jun 2015 10:28 PM IST
Updated Sat, 27 Jun 2015 10:28 PM IST
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Man sentenced to 10 years rigorous imprisonment for raping mentally challenged girl.

जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर के न्यायाधीश रतन सिंह ठाकुर की अदालत ने दुराचार के दोषी को दस साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। मामला हिमाचल के हमीरपुर जिले के सुजानपुर का है। रजनीश कुमार निवासी करोट सुजानपुर के खिलाफ सुजानपुर की एक मूक-बधिर लड़की से दुराचार का आरोप साबित हुआ है।

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इस मामले में सरकार की ओर से कुल 24 गवाह पेश किए गए। उपजिला न्यायवादी सुदीप सिंह ने अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 26 दिसंबर 2012 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना सुजानपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी।

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डीएनए टेस्ट से सामने आई असलियत

Man sentenced to 10 years rigorous imprisonment for raping mentally challenged girl.

पिता ने पुलिस में दिए बयान में बताया था कि उसकी बेटी बोल नहीं सकती और अपंग भी है। अस्पताल में चेकअप करवाने पर डाक्टर ने बताया था कि उनकी बेटी गर्भवती है। मामले की छानबीन शुरू होने पर पीड़िता ने रजनीश कुमार की ओर ईशारा करते हुए उसे दोषी बताया। मुकदमे की तफ्तीश एसएचओ सुजानपुर प्रकाश चंद ने की।

पीड़िता से पैदा हुई बच्ची और आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट सही पाई गई। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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