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नाबालिग से दुराचार मामले में दोषी को दस साल कैद

Sat, 27 Feb 2016 08:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 27 Feb 2016 08:33 PM IST
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Man gets ten year jail for raping minor girl

सीबीआई की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश पूने राम पहाड़िया की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुख्य अभियुक्त बिहारी लाल को दस साल का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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ठियोग के रहने वाले बिहारी लाल के अलावा इस मामले में अन्य तीन हमीरपुर के रहने वाले आरोपियों सुरेश कुमार, संदीप कुमार और बिंदरा देवी को दो-दो साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी उप न्यायवादी सुधीर शर्मा ने की।
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थाना कोटखाई के तहत 13 अप्रैल 2012 को पीड़िता का आरोप था कि चार अप्रैल 2012 को उसे संजू नामक व्यक्ति का फोन आया। वह स्कूल जाने की बजाय ठियोग आ गई। यहां अपने रिश्तेदारों के पास रुकी। अगले दिन सुबह छह बजे बस अड्डे पर उसे एक व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम राजेंद्र बताया।
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उसने उसे शादी करवाने को लेकर बहकाया। वह उसके बहकावे में आ गई। वह व्यक्ति उसे बस से हमीरपुर लेकर गया। यहां उक्त व्यक्ति ने हमीरपुर बस अड्डे में होटल में कमरा बुक करवाया। रात को उसने उसके साथ जबरदस्ती की। दूसरे दिन राजेंद्र ने एक युवक संदीप से मिलवाया।

उसके साथ एक व्यक्ति और एक औरत भी थी। राजेंद्र ने उनके साथ कुछ दिन रहने की बात कर जल्द शादी करवाने की बात कही। इसके बाद वह उनके घर पर रही। संदीप के माता पिता ने उसे अपने स्कूल सर्टिफिकेट को लाने के लिए कहा।


वो जब सर्टिफिकेट लेने अपने स्कूल गई तो उसके साथ ठियोग आए सभी वहां से भाग गए। पीड़िता ने राजेंद्र पर जबरन उसे संदीप और उसके माता पिता के हवाले करने का आरोप लगाया था।

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