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महिला ने कई बार करवाया साथी महिला का रेप

Tue, 07 Apr 2015 08:32 AM IST
Updated Tue, 07 Apr 2015 08:32 AM IST
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lady involve in rape case at chamba.

शायद यह सुनकर आप भी दंग रह जाएं, मगर ये सच है। महिलाओं ने ही साथी महिला को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने के लिए उसके साथ कई बार रेप करवाया। यह सनसनीखेज मामला हिमाचल के जिला चंबा का है।

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पीड़ित महिला ने बयान दिया था कि वह पांचवीं कक्षा तक पढ़ी है। अब उसकी शादी हो चुकी है और वह दिल्ली में रहती है। मुख्य आरोपी अंजना उर्फ अंजू बनगोटू मोहल्ला चंबा में रहती थी। उसके घर के पास ही पीड़ित महिला का घर भी था।
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आरोपी एक दिन पीड़ित महिला के पास आई और उसे उसके कमरे में सोने को चलने के लिए कहा। बाद में अंजू पीड़ित को बाहर घूमाने ले गई, वहां अंजू ने मामले में दूसरी महिला अनीता से उसकी मुलाकात करवाई। इसके बाद अंजू और अनीता ने मिलकर शराब पी।
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ऐसे शुरू हुआ जबरदस्ती का सिलसिला

lady involve in rape case at chamba.

जिस समय दोनों महिलाएं शराब पी रही थी उस समय एक अन्य शख्स भी वहां मौजूद था और वो भी शराब पी रहा था। अंजू और अनीता दोनों बाहर चली गई और कमरा बंद कर दिया। जींस नाम के शख्स ने पीड़िता को अकेला पाकर उससे दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन पीड़ित महिला ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। इसके बाद वह कमरे से बाहर निकल गया।

इसके बाद पीड़ित अंजू के साथ उसके क्वार्टर वापस आ गई। अगले दिन अंजू पीड़ित को लेखराज नाम के शख्स के साथ एक गाड़ी में खजियार ले गई। खजियार में लेखराज ने पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अंजू उसे डलहौजी ले गई जहां एक बार फिर लेख राज ने पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस तक पहुंचा मामला

lady involve in rape case at chamba.

महिला किसी तरह इनके चंगुल से छूटने के बाद पुलिस के पास पहुंची और आपबीती सुनाई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सबको गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी विजय कुमार रिहालिया ने की।

अब अदालत ने आरोपियों को सजा सुना दी है। इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं सहित दो पुरुषों को आरोपी बनाया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंबा आरके शर्मा की अदालत ने वेश्यावृत्ति और दुराचार के प्रयास के आरोप में चारों को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई। इस मामले में दोनों महिलाओं को वेश्यावृत्ति के अधिनियम पीटा के तहत दोषी पाया गया है।

इसमें आरोपी अंजना को सात वर्ष की कैद और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा अलग-अलग धाराओं के तहत सुनाई गई है जबकि अनीता को तीन साल की सजा व अलग-अलग धाराओं के तहत 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त महिलाओं को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। लेख राज सात वर्ष की कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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