OMG! पैसों के लालच में दामाद ने बेच दी सास, ऐसे हुआ पर्दाफाश
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पैसों के लालच में दामाद ने सास का सौदा कर डाला। सास को पहले विश्वास में लिया फिर इसे दिल्ली में एक शख्स को बेच दिया। यह शख्स महिला को शिमला ले आया। यहां महिला एक घर में नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी।
महिला के परिजनों को इसकी खबर लगी तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। महिला के पति ने दामाद के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी।
अब यह मामला खरीद फरोख्त का है या फिर कुछ और यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सूचना मिलते ही स्मार्ट पुलिस ने महिला शहर के एक घर से रेस्क्यू कर नारी निकेतन मशोबरा भेज दिया है। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है।
मामला असम का है। 42 साल की महिला को उसके दामाद ने बातों में फंसाया। सास को भरोसा दिलाया कि वह बड़े शहर में उसे रोजगार दिलाएगा और वह अच्छा पैसा कमा लेगी।
दामाद की बातों पर विश्वास करके सास उसके साथ चलने को तैयार हो गई। दामाद ने अपनी सास को दिल्ली के एक शख्स को सौंप दिया। इसकी एवज में दामाद ने उस शख्स से कितने पैसे लिए यह अभी स्पष्ट नहीं है। यह जांच में सामने आएगा।
कड़ी पूछताछ की तो सब उगल दिया
यहां पांच-छह दिन अपने पास रखने के बाद उस शख्स ने महिला को शिमला के विकासनगर के एक रिहायशी भवन में काम करने के लिए भेज दिया। जब महिला के परिजनों को कई दिनों तक उसकी खोज खबर नहीं मिली तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई।
दामाद ने कड़ी पूछताछ के दौरान उसने सब उगल दिया। उसने बताया कि मौजूदा समय में महिला शिमला में एक रिहायशी भवन में काम कर रही है। एसपी असम ने यह जानकारी मिलते ही एसपी शिमला को महिला को खोजने में मदद की अपील की।
एसपी शिमला ने डीएसपी सिटी और महिला थाना न्यू शिमला को महिला को खोज निकालने की जिम्मेदारी सौंपी। एक घंटे के भीतर महिला को उक्त मकान से रेस्क्यू कर दिया गया और असम पुलिस को इसकी सूचना दी गई। दो से तीन दिन के भीतर महिला परिजनों के पास सुरक्षित पहुंचा दी जाएगी।
यह है धारा 370
बताया जा रहा है कि महिला के पति ने असम में दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 /34 आईपीसी में दर्ज किया है।
आईपीसी की धारा 370 में जो कोई किसी व्यक्ति को दास के तौर पर आयात करेगा, निर्यात करेगा, अप्रसारित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा या किसी व्यक्ति के दास के तौर पर प्रति ग्रहण प्राप्ति या उसकी इच्छा के विरुद्ध करेगा। उस आरोपी को सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।