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बड़ी खौफनाक थी पति की दरिंदगी की वो रात

Fri, 31 Oct 2014 11:03 PM IST
Updated Fri, 31 Oct 2014 11:03 PM IST
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court sentence life imprisonment of killing wife.

मेरी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। इस शादी से मेरे दो लड़के हैं। पति शादी के बाद से ही शराब के नशे में झगड़ा करता रहता था। ये बयान उस वीना देवी का है जिस पर तेल छिड़ककर उसके पति ने आग लगा दी थी। मामला हिमाचल के मंडी का है।

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हालांकि वीना देवी ने बाद में दम तोड़ दिया लेकिन अपने पति की दरिंदगी उसने पुलिस के सामने बयां कर दी थी। पुलिस को दिए बयान में वीना ने कहा था कि जब भी वह फोन करती थी तो आरोपी पति उस पर संदेह करता था।
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इसी तरह 4 सितंबर 2012 को आरोपी ने उसे कहा कि फोन की घंटी बज रही है। लेकिन फोन पर कोई कॉल नहीं आई थी। जिस पर आरोपी ने कहा कि उसने कॉल डिलीट कर दी है। इस बात पर शुरू हुए झगडे़ के बाद आरोपी ने रसोई से स्टोव लाया और उस पर तेल छिड़क कर आग लगा दी।
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अस्पताल भी नहीं गया पति

court sentence life imprisonment of killing wife.

आरोपी ने वीना देवी पर पानी फेंकने में देरी की और जब एंबुलेंस को 108 पर फोन करने को कहा तो उसने इसकी कोई सूचना नहीं दी। आरोपी पति की धमकी से वीना ने यह बात नहीं बताई। झुलसी वीना ने रिवालसर पीएचसी में पुलिस के पास आग लगने का कारण स्टोव का फटना बताया।

वीना की खराब हालत को देखते हुए क्षेत्रिय अस्पताल और बाद में आईजीएमसी को रेफर किया गया, लेकिन आरोपी वीना को ले जा रही एंबुलेंस से उतर गया और उनके साथ नहीं गया। यहां से वीना को पीजीआई रेफर कर दिया गया।

किन हालत में सुधार न होने पर जब वीना को वापस लाया जा रहा था तो उसकी बिलासपुर के नजदीक मृत्यु हो गई थी।

कोर्ट ने सुनाई सजा

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विवाहिता को मिट्टी तेल छिड़क आग लगाकर हत्या करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी पति को कड़ी आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया। इसके अलावा विवाहिता को प्रताड़ित करने और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के अभियोग में भी आरोपी पर दोष साबित हुआ है।

रिवालसर निवासी गंगाधर पुत्र गोवर्धन के खिलाफ हत्या, प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी का अभियोग भादंसं की धारा 302, 498-ए और 506 के तहत साबित होने पर उसे कड़ी उम्र कैद, एक-एक साल के कठोर कारावास सहित एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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