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बद्दी: नियमों के उल्लंघन में दवा कंपनी पर केस, बंद कराया उत्पादन
Thu, 10 Jun 2021 10:40 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, बद्दी (सोलन)
अमर उजाला नेटवर्क, बद्दी (सोलन)
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 10 Jun 2021 10:40 PM IST
सार
ड्रग विभाग ने दवा कंपनियों में जांच के लिए कमेटियों का गठन किया है। सहायक ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर अनूप कुमार, लवली ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर, डॉ. कुशल व प्रोमिला ठाकुर ने बद्दी स्थित मेगनाटेक कंपनी में दबिश दी।
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एफआईआर(प्रतीकात्मक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश बद्दी पुलिस ने लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने पर बद्दी की दवा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ड्रग विभाग ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर कंपनी की दवाइयों को फ्रीज कर दिया है। दवा उत्पादन भी बंद करवा दिया है। सात दिन के भीतर कंपनी से जवाब तलब किया गया है।
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ड्रग विभाग ने दवा कंपनियों में जांच के लिए कमेटियों का गठन किया है। सहायक ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर अनूप कुमार, लवली ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर, डॉ. कुशल व प्रोमिला ठाकुर ने बद्दी स्थित मेगनाटेक कंपनी में दबिश दी। यहां पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत तैयार हो रही डिप्रेशन की दवाई एटीजोलम का रिकॉर्ड जब मांगा तो कंपनी संचालक दिखाने में आनाकानी करने लगे। बद्दी पुलिस भी ड्रग विभाग की टीम के साथ मौके पर उपस्थित थी।
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ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाह ने बताया कि विभाग ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब मांगा है। डीएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, 25, 26 व 29 तथा आईपीसी की धारा 420 व 120 की तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि यह अभियोग ड्रग विभाग की स्पॉट इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार दर्ज किया गया है, जिसे ड्रग्स विभाग ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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