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पशुशाला में रखे बेड बॉक्स को खोला तो उड़ गए पुलिस के होश

Tue, 05 Dec 2017 11:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊना
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊना Updated Tue, 05 Dec 2017 11:25 AM IST
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217 kg of chura post  recovered in the cattle ranch at una

हिमाचल के जिला ऊना में पशुशाला में रखे एक बेड बॉक्स को खोला तो पुलिस के होश उड़ गए। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती बसोली गांव में एक पशुशाला से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चूरा पोस्त की बड़ी खेप बरामद की है।

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पशुशाला में रखे बेड बॉक्स में छुपाकर रखी चूरा पोस्त की मात्रा 217.13 किलो आंकी गई है। इसे अलग-अलग लिफाफे में बांधकर रखा गया था। इसके अलावा बोरियों में भी चूरा पोस्त मिला है। छापेमारी के दौरान घर का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था।
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सूचना मिलने के बाद डीएसपी कुलविंदर सिंह मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस की एसआईयू टीम की गुप्त सूचना मिली थी कि बसोली गांव में एक पशुशाला में काफी मात्रा में नशे की खेप रखी हुई है।
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पुलिस की एसआईयू टीम में टीम बृज भूषण, सुरेश कुमार, सौरभ, अमित कुमार व प्रमोद सोमवार देर शाम यशपाल निवासी बसोली के घर पहुंचे। उन्होंने तलाशी शुरू कर की। तलाशी के दौरान पशुशाला में रखे बेड बॉक्स की तलाशी ली तो देख कर उनके होश फाख्ता हो गए।

पूरा बेड बॉक्स चूरा पोस्त से भरा हुआ था। इसके अलावा चूरा पोस्त से भरी बोरियां भी मिलीं है जिसकी मात्रा 217 किलो आंकी गई। सूचना मिलने पर डीएसपी कुलविंदर सिंह मौके पर पहुंच गए। एसपी संजीव गांधी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही थी और पड़ोसी से पूछताछ की गई है।

चरस तस्कर को दस साल कारावास सजा

217 kg of chura post  recovered in the cattle ranch at una

वहीं कुल्लू में स्पेशल जज कुल्लू बलदेव सिंह की अदालत ने एक चरस मामले में आरोपी चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए।

जुर्माना न भरने की सूरत पर एक साल कैद सजा भुगतनी होगी। आरोपी को पुलिस ने वर्ष 2015 में जरी में 3.347 किलोग्राम चरस के साथ धरा था। जानकारी के अनुसार 29 अगस्त 2015 को सब इंस्पेक्टर लाल चंद अन्य पुलिस जवानों के साथ जरी इलाके में गश्त कर रहे थे।

इस बीच सुबह सवा पांच बजे जरी की तरफ से एक व्यक्ति आया। जिसने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था। पुलिस को देख उक्त व्यक्ति हड़बड़ा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन गश्त पर तैनात पुलिस पार्टी ने पकड़ लिया। इस बीच आरोपी ने हाथ में पकड़े बैग को फेंकने की कोशिश की।

जिस पर पुलिस ने आरोपी से उसके नाम व बैग समेत अन्य चीजों को लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान राकम पुन निवासी गांव व डाकघर काकरी तहसील काकरी जिला राकम आंचल नेपाल के रूप में बताई।

तलाशी के दौरान बैग देखने में पुलिस को आरोपी के कब्जे से 3.347 किलोग्राम चरस बरामद हुई। जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्घ पुलिस थाना कुल्लू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सभी प्रकार की छानबीन व औपचारिकताओं के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया।

दोनों पक्षों की दलीलें व गवाहों के बयान सुनने के बाद स्पेशल जज कुल्लू बलदेव सिंह की अदालत ने आरोपी चरस तस्कर को दोषी करार दिया और दस साल सजा व एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए। इधर, जिला उपन्यायवादी पंकज धीमान ने सोमवार को कोर्ट से उपरोक्त सजा होने की पुष्टि की है। 

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