फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   20 Years Imprisonment to Accused in Charas Case.

चरस तस्करों को 20-20 साल कैद, पुलिसवालों पर भी कार्रवाई

Fri, 16 Sep 2016 12:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 16 Sep 2016 12:01 AM IST
विज्ञापन
20 Years Imprisonment to Accused in Charas Case.
हिमाचल हाईकोर्ट

प्रदेश हाईकोर्ट ने साढ़े 14 किलो चरस के साथ आनी में पकड़े तीन आरोपियों जय भगवान, सतीश कुमार और कर्ण सिंह को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने दोषियों को कोर्ट में पेश न कर पाने वाले जिम्मेवार पुलिस वालों के खिलाफ  विभागीय कार्रवाई अमल में लाने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर तीनों दोषियों को सलाखों के पीछे भेजे वर्ना वह लापरवाही के लिये निजी तौर पर स्वयं जिम्मेवार होंगे।
विज्ञापन


कोर्ट ने इन तीनों को कोर्ट में पेश न कर पाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी मशीनरी का कोर्ट के आदेशों के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं रहा है। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश किन्नौर डिविजन रामपुर के फैसले को पलटते हुए यह सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले के अनुसार 15 मई 2010 को पुलिस ने आरोपियों को आनी में पेट्रोलिंग व नाकेबंदी के दौरान चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। एक दोषी की मौत हो चुकी है। 10 गवाहों को कोर्ट में पेश करने के बावजूद अभियोजन पक्ष निचली अदालत में चारों दोषियों का दोष साबित नहीं कर पाया। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने सभी दोषियों को यह सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed