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Shimla News: वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 18.30 लाख रुपये का मुआवजा

Fri, 06 Jan 2023 11:26 AM IST
शिमला ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: शिमला ब्यूरो Updated Fri, 06 Jan 2023 11:26 AM IST
सार

वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला ने मुआवजे की राशि अदा करने के लिए यह आदेश वाहन मालिक और चालक को दिए हैं। मुआवजे की राशि पर छह फीसदी ब्याज अदा करना पड़ेगा और दस हजार रुपये खर्च भी देना होगा।

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Compensation of Rs 18.30 lakh to the dependents of the deceased in the vehicle accident
अदालत - फोटो : संवाद

विस्तार

शिमला जिला अदालत चक्कर ने वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 18.30 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला ने मुआवजे की राशि अदा करने के लिए यह आदेश वाहन मालिक और चालक को दिए हैं। मुआवजे की राशि पर छह फीसदी ब्याज अदा करना पड़ेगा और दस हजार रुपये खर्च भी देना होगा। आश्रितों में मृतक के दो नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं।

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6 अगस्त 2021 को प्रदीप कुमार अपने सेब लेकर गाड़ी में चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ से वापस आते हुए गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई और अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक के आश्रितों ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला के समक्ष मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। दलील दी कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण चालक की लापरवाही है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आश्रितों की ओर से मुआवजे के लिए दायर की गई याचिका को स्वीकार किया।

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