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अवैध निर्माण रोकने को एक माह में नीतिगत फैसला लेने के आदेश

Tue, 20 Nov 2018 05:00 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 20 Nov 2018 05:00 AM IST
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court Order to take policy decision in one month to stop illegal construction

हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध निर्माणों को रोकने के लिए एक महीने के भीतर नीतिगत फैसला लेने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्वीकृत नक्शों से बाहर किए गए निर्माणों को नॉन कंपाउंडेबल बनाने को भी कहा है।

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। मामले पर आगामी सुनवाई आठ जनवरी को होगी।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन करने वालों के पास अवैध निर्माण वाला हिस्सा तोड़ने के सिवाय कोई चारा न रहे। ऐसे में स्वीकृत नक्शे से बाहर हुए निर्माण को नॉन कंपाउंडेबल बनना चाहिए। कोर्ट ने इन आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्मित क्षेत्र की स्वीकृति की सीमा, निर्मित क्षेत्र के लिए स्वीकृत विकास योजना, अवैध निर्माण करने पर अलग से जुर्माना व मंजूर की गई विकास योजना का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगाने का नीतिगत फैसला लेने के आदेश दिए हैं। 

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