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Shimla News: शिमला ग्रामीण के कायना में सड़क निर्माण पर अदालत ने लगाई रोक
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आवेदक की अनुमति के बिना ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क निर्माण करने के हैं आरोपसिविल जज ज्योति भागचंदानी ने प्रतिवादियों को 24 फरवरी तक जवाब देने के दिए आदेश
शिमला। सत्र न्यायालय ने शिमला ग्रामीण के धामी उपमंडल के कायना में सड़क निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। सिविल जज ज्योति भागचंदानी की अदालत ने चेतराम बनाम जिया लाल एवं अन्य मामले में यह फैसला सुनाया है। अदालत ने आवेदक और प्रतिवादियों को वाद भूमि पर निर्माण और कब्जे को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रतिवादियों को अगले आदेश तक वाद भूमि में सड़क का निर्माण करने से रोकने के आदेश दिए हैं। अदालत ने प्रतिवादियों को 24 फरवरी तक 2025 तक जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किए हैं।
आवेदन के अनुसार, प्रतिवादी जिया लाल एवं अन्य, उसके खाता खतौनी संख्या 26/77, 667, 668 में शामिल भूमि पर नई सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जो मोहाल, कैना, तहसील शिमला ग्रामीण में स्थित है। आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने वादी की अनुमति के बिना स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क का निर्माण शुरू किया। सड़क निर्माण से निकलने वाले मलबे से उसके घर को नुकसान हो रहा है। आवेदक के बार-बार आग्रह के बावजूद सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अदालत ने प्रतिवादियों को 24 फरवरी 2025 तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
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शिमला। सत्र न्यायालय ने शिमला ग्रामीण के धामी उपमंडल के कायना में सड़क निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। सिविल जज ज्योति भागचंदानी की अदालत ने चेतराम बनाम जिया लाल एवं अन्य मामले में यह फैसला सुनाया है। अदालत ने आवेदक और प्रतिवादियों को वाद भूमि पर निर्माण और कब्जे को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रतिवादियों को अगले आदेश तक वाद भूमि में सड़क का निर्माण करने से रोकने के आदेश दिए हैं। अदालत ने प्रतिवादियों को 24 फरवरी तक 2025 तक जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किए हैं।
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आवेदन के अनुसार, प्रतिवादी जिया लाल एवं अन्य, उसके खाता खतौनी संख्या 26/77, 667, 668 में शामिल भूमि पर नई सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जो मोहाल, कैना, तहसील शिमला ग्रामीण में स्थित है। आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने वादी की अनुमति के बिना स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क का निर्माण शुरू किया। सड़क निर्माण से निकलने वाले मलबे से उसके घर को नुकसान हो रहा है। आवेदक के बार-बार आग्रह के बावजूद सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अदालत ने प्रतिवादियों को 24 फरवरी 2025 तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
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