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Shimla News: 803 ग्राम चरस के साथ पकड़े दो तस्करों को आठ साल की कैद
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रामपुर की विशेष अदालत ने सुनाई सजा, दोनों पर 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। चरस तस्करी के मामले में चार साल से अधिक समय बाद अदालत ने दो आरोपियों को आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 80-80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर उन्हें 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। किन्नौर स्थित रामपुर की विशेष अदालत ने आठ अक्तूबर को यह फैसला सुनाया।
मामला मार्च 2022 का है। पुलिस थाना कुमारसैन में 30 मार्च को दर्ज अभियोग के अनुसार सुनील चौहान और सोनू निवासी जिला कुल्लू के कब्जे से 803 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। चरस तस्करी के मामले में चार साल से अधिक समय बाद अदालत ने दो आरोपियों को आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 80-80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर उन्हें 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। किन्नौर स्थित रामपुर की विशेष अदालत ने आठ अक्तूबर को यह फैसला सुनाया।
मामला मार्च 2022 का है। पुलिस थाना कुमारसैन में 30 मार्च को दर्ज अभियोग के अनुसार सुनील चौहान और सोनू निवासी जिला कुल्लू के कब्जे से 803 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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