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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   CoronaVirus: Five thousand fine for a person walking without a mask

कोरोना वायरस: बिना मास्क घूम रहे व्यक्ति को पांच हजार जुर्माना

Thu, 07 May 2020 04:35 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 07 May 2020 04:35 PM IST
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CoronaVirus: Five thousand fine for a person walking without a mask
सांकेतिक तस्वीर

होम क्वारंटीन किए लोगों पर पुलिस विशेष निगरानी रख रही है। पुलिस ने कंडाघाट में 28 दिन के लिए होम क्वारंटीन किए एक व्यक्ति को घर के पास बिना मास्क घूमने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। व्यक्ति एक कंपनी में काम करता है। उसे होम क्वांरटीन किया गया है। पुलिस उसके घर निरीक्षण करने पहुंची तो घर के पास ही बिना मास्क घूम रहा था।

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पुलिस ने मास्क न पहनने के आरोप में पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। हालांकि, पुलिस कर्मचारी रोजाना होम क्वारंटीन किए लोगों से संपर्क करती है। ऐसे लोगों पर विशेष नजर बनाए है। उधर, थाना प्रभारी ब्रिजलाल ने बताया कि होम क्वारंटीन किए एक व्यक्ति को बिना मास्क के पांच हजार का जुर्माना किया है। बताया कि पुलिस होम क्वारंटीन लोगों पर निगरानी रख रही है। 

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होम क्वारंटीन के उल्लंघन पर दो युवकों पर केस 

चंडीगढ़ से घर पहुंचे दो युवकों पर होम क्वारंटीन के बजाय बाहर घूमने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दोनों युवकों को संस्थागत क्वारंटीन में भेजा गया है। खबर की पुष्टि एसपी चंबा डॉ मोनिका ने की है। गत सप्ताह किशोरी लाल व लबू कुमार चंडीगढ़ से लौटे हैं।

चंबा पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने दोनों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया है। इन युवकों को होम क्वारंटीन होना सही नहीं समझा। पुलिस को सूचना मिलते ही दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब युवकों को संस्थागत क्वारंटीन में भेजा है। 

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फार्मा कंपनी के कामगारों को ले जाने में तोड़े नियम 

वहीं सोलन के नालागढ़ में उद्योगों में काम करने के लिए कामगारों को लाने और ले जाने के लिए वाहनों को मिली सशर्त छूट के बावजूद नियमों को दरकिनार करने पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। एक निजी बस में सामाजिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ाने की सोशल मीडिया पर मिली तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने उद्योग प्रबंधन पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली कि बस में लोगों को नियमों को दरकिनार करते हुए दो गज दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है।

सहायक उपनिरीक्षक रामलाल की अगुवाई वाली टीम ने तुरंत इसका पता लगाने के लिए मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो बस को चालक दलवीर खान चला रहा था और यह बस फार्मा कंपनी की थी। पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने कहा कि पुलिस ने कंपनी प्रबंधन पर मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार व डीएम के आदेशों की अवहेलना करेगा, पुलिस उसके खिलाफ कड़ी व कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। 

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