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इंश्योरेंस के बावजूद नहीं दिया क्लेम, उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना

Fri, 12 Apr 2019 11:41 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 12 Apr 2019 11:41 AM IST
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consumer forum impose penalty for not giving insurance claim amount to consumer
सांकेतिक तस्वीर

इंश्योरेंस के बावजूद हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित चितकारा यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. वरिंदर सिंह और उनकी पत्नी को क्लेम नहीं देना आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया है।

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चंडीगढ़ सेक्टर-37ए निवासी डॉ. वरिंदर सिंह और उनकी पत्नी मोनिका सिंह ने चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और गुरुग्राम स्थित फॉल्क ग्लोबल असिस्टेंस के खिलाफ अलग-अलग शिकायत दी थी।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि 22 जुलाई 2018 को नई दिल्ली से चाइना के लिए और 26 जुलाई 2018 को चाइना से नई दिल्ली के लिए फ्लाइट की टिकट बुक की थी। इसके साथ ही 28 जुलाई तक का ‘गोल्ड एक्स 50’ इंश्योरेंस प्लान भी लिया, जिसमें रिस्क कवर, 6 घंटे से अधिक फ्लाइट के लेट होने पर मुआवजा आदि का प्रावधान था।

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शिकायतकर्ता ने इस पॉलिसी के लिए अतिरिक्त 671 रुपये भी चुकाए। वापसी के समय हांग्जो (चीन) वाया हांगकांग नई दिल्ली आते समय फ्लाइट 24 घंटे लेट पहुंची। इसकी वजह से वह चंडीगढ़ में कई महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं पहुंच सके। इंश्योरेंस के तहत उन्होंने क्लेम मांगा, लेकिन कंपनी ने इंकार कर दिया। मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा तो कंपनी ने अपने जवाब में कहा कि उसने सेवा में कोताही नहीं बरती है। 

हालांकि, फोरम ने दोषी पाया और डॉ वरिंदर सिंह व उनकी पत्नी मोनिका सिंह को इंश्योरेंस क्लेम की रकम 500 डॉलर को भारतीय रुपयों में देने के आदेश दिए। साथ ही कंपनी को सेवा में कोताही बरतने, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के लिए 30 हजार रुपये और मुकदमा खर्च के रूप में 15 हजार रुपये देने के आदेश दिए। फोरम की ओर से जुर्माने की राशि दोनों शिकायतकर्ताओं को अलग-अलग देने के आदेश दिए गए हैं।

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