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स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ मामला: आरोपी शिक्षक को मिली जमानत

Sun, 03 Nov 2019 04:22 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 03 Nov 2019 04:22 AM IST
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Conditional interim bail to Teacher in Rohru School case.

प्रदेश हाईकोर्ट ने रोहड़ू उपतहसील के एक सरकारी स्कूल में आठ छात्राओं से छेड़खानी और अश्लील व्यवहार संबंधी मामले में आरोपी शिक्षक को सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की एकल पीठ ने प्रार्थी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए।

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कोर्ट ने प्रार्थी को 25 हजार के निजी मुचलके एवं इसी राशि के सिक्योरिटी बांड भी भरने के आदेश दिए हैं। प्रार्थी को जांच अधिकारी के समक्ष भी हाजिर रहने के आदेश दिए गए हैं। मामले के अनुसार 23 अक्तूूबर को स्कूल की आठ छात्राओं ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ  छेड़छाड़ व अश्लील व्यवहार की शिकायत की थी।
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इसके बाद स्कूल की यौन उत्पीड़न कमेटी ने शिक्षक को दोषी पाया था। 25 अक्तूबर को प्रिंसिपल ने आरोपी के खिलाफ  पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में आरोपी शिक्षक पर छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले पर सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

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