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केंद्र का नया मोटर वाहन अधिनियम जरूरी: जयराम

Tue, 03 Sep 2019 05:57 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पालमपुर/धर्मशाला(कांगड़ा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पालमपुर/धर्मशाला(कांगड़ा) Published by: Krishan Singh Updated Tue, 03 Sep 2019 05:57 PM IST
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cm jairam thakur statement over new moter vehical Act
- फोटो : अमर उजाला

हिमाचल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू न होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र सरकार का कानून है। इस एक्ट में केंद्र ने जो भी व्यवस्थाएं की हैं, इन्हें हिमाचल में भी लागू किया जाएगा।

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धर्मशाला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही। सीएम ने कहा कि पच्छाद और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तैयारी चल रही है। संगठन के नेताओं से सलाह मशविरा किया जा रहा है।
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उनसे फीडबैक ली जा रही है। प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा। कैबिनेट विस्तार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनाव के बाद ही इस पर सोचा जाएगा। 
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परिवहन विभाग ने सरकार को भेजा नई अधिसूचना लागू करने का प्रस्ताव
 केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट को हिमाचल में लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने फाइल सरकार को भेज दी है। सरकार सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय ले सकती है। परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने बताया कि सरकार के साथ इस मामले पर चर्चा की जाएगी।
 

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