उपचुनाव: सीईओ सी पालरासु बोले- मतदान के लिए फोटोयुक्त दस्तावेज ही मान्य
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 25 Oct 2021 07:46 PM IST
सार
मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्तूबर को मतदान के दिन मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करते समय मतदान केंद्रों पर अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उप निर्वाचन में सभी अगर वह इस पहचान पत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे पहचान स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
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हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू
- फोटो : अमर उजाला