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शिमला: एयरपोर्ट रोड पर अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, हटाने के दिए निर्देश

Mon, 05 Oct 2026 07:13 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 05 Oct 2026 07:13 PM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग की कथित लापरवाही को देखते हुए राज्य सरकार को सभी अवैध कब्जों को हटाने के सख्त निर्देश दिए है। 

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High Court takes a strict stance on illegal encroachments along Shimla Airport Road
अदालत(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला एयरपोर्ट जाने वाली मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग की कथित लापरवाही को देखते हुए राज्य सरकार को सभी अवैध कब्जों को हटाने के सख्त निर्देश दिए है। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई से पहले सभी बचे हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रभावी और निर्णायक कदम उठाए जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

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हाईकोर्ट को मिले एक शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया था कि शिमला एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों तरफ बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहे हैं और लोक निर्माण विभाग इस पर पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और यह भी साफ करने को कहा था कि सड़क के केंद्र से निजी निर्माण के लिए न्यूनतम दूरी कितनी तय है। लोक निर्माण विभाग के शिमला चतुर्थ सर्कल के अधीक्षण अभियंता की ओर से कोर्ट में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें दो प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण की बात सामने आई है। फायल-रामपुरी वाया मथोली मार्ग के इस खंड पर तीन अवैध कब्जे पाए गए थे, जिनमें से दो को कब्जाधारियों ने खुद ही हटा लिया है। हालांकि, बाकी व्यक्तियों की ओर से कब्जा न हटाने पर विभाग ने उन्हें नोटिस तामील करवाया है।

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