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Shimla News: फ्लैट खरीदकर बढ़ा दी बालकनी अब निगम ने दिए तोड़ने के आदेश

Sat, 06 Jun 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2026 11:59 PM IST
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After buying a flat, he extended the balcony and now the corporation has given orders to demolish it.
आयुक्त कोर्ट में 44 मामलों पर हुई सुनवाई
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तीन भवन मालिकों ने खुद ही गिरा दिया अवैध निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के न्यू शिमला में नया फ्लैट खरीदकर एक व्यक्ति ने गुपचुप इसकी बालकनी बढ़ा दी। रातोंरात किए इस अवैध निर्माण की जब नगर निगम को शिकायत मिली तो फ्लैट मालिक को इसे हटाने को कहा गया। इसके लिए नोटिस भी जारी किए गए।


नोटिस के बावजूद जब इसे नहीं हटाया गया तो अब निगम आयुक्त की अदालत ने इसे तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। चक्कर कोर्ट में शनिवार को लगी नगर निगम आयुक्त की अदालत में अवैध निर्माण से जुड़े 44 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यू शिमला में फ्लैट मालिक के अवैध निर्माण पर भी सुनवाई पूरी की गई। नगर निगम के अनुसार फ्लैट मालिक ने बिना अनुमति छज्जा बढ़ाकर बालकनी बना दी थी। पड़ोसी ने इसकी शिकायत कर दी। जांच में शिकायत सही पाई गई और इसे हटाने को कहा गया। अब आयुक्त कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसे गिराना होगा। यदि फ्लैट मालिक ने ऐसा नहीं किया तो नगर निगम खुद इस पर हथौड़ा चला देगा। कोर्ट में तीन भवन मालिकों ने अनुपालना रिपोर्ट भी पेश की। कहा कि पिछले आदेशों के तहत उन्होंने खुद भवन में किए गए अवैध निर्माण को हटा दिया है। ऐसे में इनसे जुड़े अवैध निर्माण के केस भी अब रद्द हो गए हैं। बाकी 40 मामलों में अगली तारीख को सुनवाई होगी।
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