फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   administrative tribunal decision regarding compassionate grounds job

करुणामूलक आधार पर नौकरी देने को लेकर प्रशासनिक प्राधिकरण का बड़ा फैसला

Sun, 03 Dec 2017 08:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 03 Dec 2017 08:59 AM IST
विज्ञापन
administrative tribunal decision regarding compassionate grounds job

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण ने करुणामूलक आधार पर नौकरी दिए जाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। प्राधिकरण ने करुणामूलक आधार पर नौकरी दिए जाने के मामले में स्पष्ट किया है कि जब परिवार की आर्थिक स्थिति मापने के लिए जब कोई मानक ही निर्धारित नहीं किया गया हो तो उस आधार पर मामला रद्द करना कानूनी तौर पर गलत है। 

विज्ञापन






प्राधिकरण अध्यक्ष वीके शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम कुमार की खंडपीठ ने हर्ष शर्मा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी हर्ष शर्मा के पिता आयुर्वेदिक विभाग में फार्मासिस्ट पद पर तैनात थे। 

उनकी 27 सितंबर 2007 को मृत्यु हो गई। प्रार्थी ने 16 अक्तूबर 2008 को करुणामूलक आधार पर नौकरी दिए जाने के लिए आवेदन दिया। आवेदन पर 24 दिसंबर 2014 तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। 

विज्ञापन

administrative tribunal decision regarding compassionate grounds job

फिर प्रार्थी के आवेदन को यह कहकर खारिज कर दिया कि राज्य सरकार द्वारा तय आर्थिक मानकों के दायरे में उनका मामला नहीं आता है। प्राधिकरण ने पाया कि जब प्रार्थी ने करुणामूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था तो उस समय कोई भी आर्थिक (आय) मानक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया था। 

ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार द्वारा पारित 24 दिसंबर 2014 के आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिए कि करुणामूलक आधार पर प्रार्थी को आवेदन देने बाबत 4 अप्रैल 2008 के ज्ञापन के अनुरूप निर्णय लेते हुए प्रार्थी का मामला 31 जनवरी 2018 तक नौकरी देने के लिए कंसीडर किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed