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Shimla News: सीट के मैट के नीचे से 7.5 ग्राम चिट्टा बरामद, दो गिरफ्तार
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बालूगंज-सांगटी सड़क पर पुलिस ने कार से बरामद किया नशा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के सांगटी में चिट्टे की खेप पहुंचाने से पहले ही स्पेशल सेल की टीम ने दो आरोपियों को दबोच लिया। कार के मैट के नीचे से 7.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। संलिप्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना बालुगंज में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10 सितंबर को स्पेशल सेल की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान एमएलए क्रॉसिंग के पास टीम को सूचना मिली कि दो व्यक्ति बाहरी राज्य से चिट्टे की खेप लेकर सांगटी की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद टीम ने बालूगंज चौक-सांगटी सड़क पर नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान कार को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान मैट के नीचे से 7.5 ग्राम चिट्टा मिला। कार में शिवराजन धीमान उर्फ शिबू निवासी समरहिल, शिमला और गुलशन कुमार उर्फ गोलू निवासी घुमारवीं जिला बिलासपुर सवार थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अभियोग संख्या 187/2026 दर्ज किया है। मामला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चिट्टे की खेप बाहरी राज्य में कहां से लाई गई थी और सांगटी में इसे किसे पहुंचाया जाना था। मामले में आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के सांगटी में चिट्टे की खेप पहुंचाने से पहले ही स्पेशल सेल की टीम ने दो आरोपियों को दबोच लिया। कार के मैट के नीचे से 7.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। संलिप्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना बालुगंज में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10 सितंबर को स्पेशल सेल की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान एमएलए क्रॉसिंग के पास टीम को सूचना मिली कि दो व्यक्ति बाहरी राज्य से चिट्टे की खेप लेकर सांगटी की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद टीम ने बालूगंज चौक-सांगटी सड़क पर नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान कार को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान मैट के नीचे से 7.5 ग्राम चिट्टा मिला। कार में शिवराजन धीमान उर्फ शिबू निवासी समरहिल, शिमला और गुलशन कुमार उर्फ गोलू निवासी घुमारवीं जिला बिलासपुर सवार थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अभियोग संख्या 187/2026 दर्ज किया है। मामला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चिट्टे की खेप बाहरी राज्य में कहां से लाई गई थी और सांगटी में इसे किसे पहुंचाया जाना था। मामले में आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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