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Shimla News: बीयर के 180 की जगह 250 वसूले, दस हजार का चालान
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शहर का मामला, अवैध वसूली पर की कार्रवाई
ग्राहकों के लिए नंबर किए जारी, अधिक दाम वसूलने पर करे शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी में शराब ठेकों में एमएसपी के नाम पर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। शहर के एक शराब के ठेके में आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने एक ऐसा मामला पकड़ा है।
शराब ठेके में संचालक न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) के तय सीमा से अधिक दाम पर ग्राहकों से बीयर के पैसा वसूला रहा था। बीयर की एक बोतल का रेट 180 रुपये है, लेकिन शराब ठेके पर यह 250 में बेची जा रही थी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अधिक कीमत वसूलने पर शराब के ठेकेदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राज्य एवं आबकारी के अतिरिक्त आयुक्त एवं कलेक्टर एक्साइज (साउथ जोन) विवेक चौहान ने पुष्टि करते हुए बताया कि ठेकेदार को हिदायत दी है कि भविष्य में दोबारा इस तरह का मामला सामने आने पर शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।राज्य एवं आबकारी विभाग के मुताबिक संज्ञान में आया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के कई खुदरा शराब कारोबारियों की ओर से ग्राहकों से शराब और बीयर के तय सीमा से अधिक दाम वसूल किए जा रहे हैं। इसके के मद्देनजर अब विभाग ने ठेकेदारों को निर्देश जारी किए है कि इस तरह की शिकायतों पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एमएसपी पर अधिकतम 30 प्रतिशत का ही लाभ लिया जा सकता है। इसके अलावा ग्राहक अधिक दाम वसूलने पर ईमेल addlste-sz-shi@ hp.gov.in पर लिखित और कार्यालय फोन नंबर 0177-2620775 तथा 0177-2625364 पर शिकायत कर सकते है। रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है यदि नहीं लगाई है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष से अब एमआरपी की जगह एमएसपी पर शराब बेचने का निर्णय लिया है। एमएसपी के तहत तय मूल्य पर विक्रेता अधिक से अधिक 30 प्रतिशत का मुनाफा ही कमा सकता है, लेकिन यहां पर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं।
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ग्राहकों के लिए नंबर किए जारी, अधिक दाम वसूलने पर करे शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी में शराब ठेकों में एमएसपी के नाम पर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। शहर के एक शराब के ठेके में आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने एक ऐसा मामला पकड़ा है।
शराब ठेके में संचालक न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) के तय सीमा से अधिक दाम पर ग्राहकों से बीयर के पैसा वसूला रहा था। बीयर की एक बोतल का रेट 180 रुपये है, लेकिन शराब ठेके पर यह 250 में बेची जा रही थी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अधिक कीमत वसूलने पर शराब के ठेकेदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राज्य एवं आबकारी के अतिरिक्त आयुक्त एवं कलेक्टर एक्साइज (साउथ जोन) विवेक चौहान ने पुष्टि करते हुए बताया कि ठेकेदार को हिदायत दी है कि भविष्य में दोबारा इस तरह का मामला सामने आने पर शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।राज्य एवं आबकारी विभाग के मुताबिक संज्ञान में आया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के कई खुदरा शराब कारोबारियों की ओर से ग्राहकों से शराब और बीयर के तय सीमा से अधिक दाम वसूल किए जा रहे हैं। इसके के मद्देनजर अब विभाग ने ठेकेदारों को निर्देश जारी किए है कि इस तरह की शिकायतों पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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एमएसपी पर अधिकतम 30 प्रतिशत का ही लाभ लिया जा सकता है। इसके अलावा ग्राहक अधिक दाम वसूलने पर ईमेल addlste-sz-shi
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