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हिमाचल विद्युत बोर्ड: पेंशनर 30 नवंबर तक जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं तो अटक सकती है पेंशन

Wed, 16 Sep 2026 06:32 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 16 Sep 2026 06:32 PM IST
सार

राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के हजारों पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों ने यदि 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए तो उनकी पेंशन अटक सकती है।

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Himachal: Submit life certificate by November 30, or pension could be stalled. life certificate
हिमाचल बिजली बोर्ड (सांकेतिक)। - फोटो : संवाद

विस्तार

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के हजारों पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों ने यदि 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए तो उनकी पेंशन अटक सकती है। बोर्ड प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026-27 के लिए जीवन प्रमाणपत्र  जमा करने और सत्यापित करवाने की प्रक्रिया 1 अक्तूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। निर्धारित अवधि में प्रमाण-पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है।

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वित्त विभाग के निर्देशों के तहत इस बार जीवन प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। पेंशनरों को जीवन प्रमाण प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इससे सत्यापन की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी तथा पेंशनरों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बोर्ड प्रबंधन के अनुसार पेंशनर कॉमन सर्विस सेंटर, लोक मित्र केंद्र, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डाकघरों और डाकियों की डोर स्टेप सेवा के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र बनवा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन में जीवन प्रमाण एप डाउनलोड कर घर बैठे भी डिजिटल सर्टिफिकेट तैयार और जमा किया जा सकता है।

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बिजली बोर्ड ने बुजुर्ग और अस्वस्थ पेंशनरों को भी राहत दी है। जो पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर गंभीर बीमारी अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण डिजिटल प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते, उन्हें डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता से छूट रहेगी। ऐसे मामलों में संबंधित चिकित्सा अधिकारी या अधिकृत डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मैन्युअल जीवन प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जाएगा। बोर्ड प्रबंधन ने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और 1 अक्तूबर से 30 नवंबर के बीच समय रहते अपना जीवन प्रमाण-पत्र सत्यापित करवा लें। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए संबंधित डीडीओ कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।

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