फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   सवारियों की टिकट न दी तो रद्द होगा परमिट

सवारियों को टिकट न दी तो रद्द होगा बस का रूट परमिट

Thu, 12 Jul 2018 12:12 PM IST
विश्वास भारद्वाज, अमर उजाला, शिमला
विश्वास भारद्वाज, अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 12 Jul 2018 12:12 PM IST
विज्ञापन
सवारियों की टिकट न दी तो रद्द होगा परमिट

शहर और जिले में चलने वाली प्राइवेट और एचआरटीसी बसों में मनमानी करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। सवारियों को अगर टिकट नहीं दी, ड्राइवर-कंडक्टर वर्दी में नहीं मिले, लाइसेंस न हुआ या बस में स्टीरियो बजता मिला तो बस का रूट परमिट कैंसल कर दिया जाएगा।

विज्ञापन


इतना ही नहीं बस ड्राइवर यदि दोषी पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसल कर दिया जाएगा। यह पहली बार है जब परिवहन विभाग बस आपरेटरों और ड्राइवर कंडक्टरों के खिलाफ इस कदर कड़ाई बरतने जा रहा है। जिले में कुछ निजी बस ऑपरेटर जमकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
विज्ञापन


आरटीओ शिमला की टीमें सोमवार से शहर में जीरो टॉलरेंस ड्राइवर के तहत बसों का निरीक्षण शुरू करेंगी। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस ऑपरेटरों के रूट परमिट कैंसल करने का मामला क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष उठाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरटीओ शिमला ने बस ऑपरेटरों को जुलाई माह के पहले सप्ताह में बैठक कर 10 दिन के भीतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे। ड्राइवर कंडक्टर वर्दी सिलवा सकें इसके लिए मोहलत दी गई थी, यह मोहलत सोमवार को पूरी हो रही है।

सोमवार से जीरो टॉलरेंस, कड़ी कार्रवाई होगी : आरटीओ
जीरो टॉलरेंस ड्राइव के तहत सोमवार से बस ऑपरेटरों और ड्राइवर कंडक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वर्दी पहनना, सवारियों को टिकट देना और लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। स्टीरियो बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। निर्देशों की अवहेलना पर बसों का रूट परमिट और ड्राइवरों का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। - भूपेंद्र सिंह अत्री क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला

बस ड्राइवरों ने मनमानी की तो लाइसेंस कैंसल
परिवहन विभाग बस आपरेटरों के साथ बसों के ड्राइवरों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। सोमवार से अगर बस में स्टीरियो बजता मिला और ड्राइवर वर्दी में नहीं हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा।


परिवहन विभाग के निर्देशों का होगा पालन
प्राइवेट बस आपरेटर यूनियन के महासचिव अमित चड्ढा ने कहा कि आरटीओ की ओर से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी बस आपरेटर नियमों का पालन करेंगे। उधर प्राइवेट बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष विकास राणा ने कहा कि शहर और जिले की कई बसों में स्टाफ ने वर्दी पहननी शुरू कर दी है। सभी ड्राइवर कंडक्टर आरटीओ के आदेशों का पालन करेंगे।

इन नियमों का करना होगा पालन
1. ड्राइवर कंडक्टरों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य
2. सवारियों को टिकट देना अनिवार्य, पूरा बकाया लौटाना और अधिक किराया न लेना
3. बसों में स्टीरियो और प्रेशर हार्न का इस्तेमाल निषेध
4. विशेष श्रेणी यात्रियों को उपलब्ध करवानी होगी सीटें
5. सवारियों के साथ नहीं होना चाहिए अभद्र व्यवहार
6. बसों में जबरन ओवरलोडिंग पर प्रतिबंध

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed