Sirohi News: कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समिति नहीं तो लगेगा 50 हजार जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि सिरोही जिले में सभी सरकारी, अर्धसरकारी और निजी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य होगा। महिला सुरक्षा कानून (2013) के तहत यह समिति कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और समाधान के लिए बनाई जाएगी।
विस्तार
जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने कहा है कि जिन कार्यालयों में दस या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां पर यह आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का आदेश जारी हुए हैं। समिति की अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी। इसमें सामाजिक कार्यों या कानून में अनुभव रखने वाले दो स्टाफ सदस्य और महिला मुद्दों से जुड़े किसी गैर-सरकारी संगठन के सदस्य को शामिल करना जरूरी होगा। महिला अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक अंकिता राजपुरोहित ने बताया कि प्रत्येक कार्यालय को यह जानकारी प्रमुख स्थान पर बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करनी होगी कि आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति का पुनर्गठन हर तीन साल में करना अनिवार्य होगा।
ये भी पढ़ें- राजेंद्र राठौड़ ने शंभू निवास पहुंच अरविंद सिंह मेवाड़ को दी श्रद्धांजलि, परिवार को ढांढस बंधाया
समिति नहीं बनाई तो की जाएगी जुर्माना वसूलने की कार्रवाई
जिला कलेक्टर चौधरी के अनुसार सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयों, निगमों, संस्थानों और उन सभी प्रतिष्ठानों में यह समिति बनाना जरूरी है, जो सरकारी धन प्राप्त करते हैं। निजी क्षेत्र के संगठन, उद्यम, गैर-सरकारी संगठन, ट्रस्ट, व्यावसायिक, शैक्षिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, खेल परिसर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी यह समिति 31 मार्च तक गठित करनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई होगी।
वेबसाइट से ले सकते हैं जानकारी
इस मामले में ओर अधिक जानकारी लेने के लिए संबंधित प्रपत्र और नियमों की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.wcd.gov.in और www.shebox.wcd.gov.in पर विजिट करें। आंतरिेक शिकायत समिति गठित कर निर्धारित प्रपत्र में सूचना भरकर विभागीय मेल sirohi.we@rajasthan.gov.in पर भेजना अनिवार्य होगा। निजी संस्थानों को www.shebox.wcd.gov.in पर जाकर प्राइवेट हेड ऑफिस रजिस्ट्रेशन में अपना विवरण भरकर सबमिट करना होगा।