{"_id":"c4ecde41c6aadfecacd091711a6ce78c","slug":"money-landring-case-did-not-present-the-invoices-ed-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मनी लांड्रिंग केस में चालान पेश नहीं कर सकी ईडी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
मनी लांड्रिंग केस में चालान पेश नहीं कर सकी ईडी
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
Updated Tue, 26 May 2015 10:13 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जालंधर मंगलवार को कोर्ट में मनी लांड्रिंग केस के आरोपियों के चालान पेश नहीं कर सकी। ईडी ने इसके लिए कोर्ट से और समय मांगा। इस पर कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख चार जुलाई तय कर दी।
सुबह करीब 11 बजे अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला को कड़ी सुरक्षा के बीच नाभा जेल से पटियाला में जिला एवं सेशन जज एचएस मदान की कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की तरफ से कोर्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन सिंह और पब्लिक प्रोसीक्यूटर बलराम शक्ति मौजूद थे।
ईडी कोर्ट के सामने मनी लांड्रिंग केस के बाकी 44 आरोपियों के चालान पेश नहीं कर सकी। ईडी ने इस काम के लिए कोर्ट से ओर समय मांगा। इस पर कोर्ट ने मामले में अगली तारीख चार जुलाई डाल दी। साथ ही ईडी को आदेश दिए कि अगली तारीख पर केस के आरोपियों के चालान पेश किए जाएं, जिससे मामले में सुनवाई की प्रक्रिया तेज हो सके।
विज्ञापन
गौरतलब है कि इस केस में ईडी अभी तक भोला के अलावा 12 आरोपियों के चालान ही पेश कर सकी है, जबकि केस की सुनवाई शुरू हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। पिछली पेशी पर ईडी ने 44 आरोपियों के चालान जल्द पेश करने की बात कोर्ट में कही थी।
आज ऐसा नहीं हो सका और ईडी ने इस काम के लिए और समय मांग लिया। भोला के वकील सतीश करकरा ने कहा कि ईडी अब तक आरोपियों के चालान पेश करने में नाकाम रही है। ईडी केवल समय बिता रही है, ताकि वह भोला के खिलाफ गलत सबूत इकट्ठा कर सकें।
पटियाला में मंगलवार को जज पुश्पिंदर सिंह की अदालत में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला खिलाफ ड्रग तस्करी मामले में भी सुनवाई हुई। थाना अर्बन एस्टेट पटियाला के इस केस में भोला समेत कुल 12 आरोपी हैं। कोर्ट इस केस में अगली सुनवाई की तारीख पांच जून तय की है।
विज्ञापन
सुबह करीब 11 बजे अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला को कड़ी सुरक्षा के बीच नाभा जेल से पटियाला में जिला एवं सेशन जज एचएस मदान की कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की तरफ से कोर्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन सिंह और पब्लिक प्रोसीक्यूटर बलराम शक्ति मौजूद थे।
विज्ञापन
ईडी कोर्ट के सामने मनी लांड्रिंग केस के बाकी 44 आरोपियों के चालान पेश नहीं कर सकी। ईडी ने इस काम के लिए कोर्ट से ओर समय मांगा। इस पर कोर्ट ने मामले में अगली तारीख चार जुलाई डाल दी। साथ ही ईडी को आदेश दिए कि अगली तारीख पर केस के आरोपियों के चालान पेश किए जाएं, जिससे मामले में सुनवाई की प्रक्रिया तेज हो सके।
विज्ञापन
गौरतलब है कि इस केस में ईडी अभी तक भोला के अलावा 12 आरोपियों के चालान ही पेश कर सकी है, जबकि केस की सुनवाई शुरू हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। पिछली पेशी पर ईडी ने 44 आरोपियों के चालान जल्द पेश करने की बात कोर्ट में कही थी।
आज ऐसा नहीं हो सका और ईडी ने इस काम के लिए और समय मांग लिया। भोला के वकील सतीश करकरा ने कहा कि ईडी अब तक आरोपियों के चालान पेश करने में नाकाम रही है। ईडी केवल समय बिता रही है, ताकि वह भोला के खिलाफ गलत सबूत इकट्ठा कर सकें।
पटियाला में मंगलवार को जज पुश्पिंदर सिंह की अदालत में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला खिलाफ ड्रग तस्करी मामले में भी सुनवाई हुई। थाना अर्बन एस्टेट पटियाला के इस केस में भोला समेत कुल 12 आरोपी हैं। कोर्ट इस केस में अगली सुनवाई की तारीख पांच जून तय की है।