खरड़। वीआईपी जिले में विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठगने वाली इमिग्रेशन कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। इसके मद्देनजर शिकायत मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने चार इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। साथ ही इसकी पूरी जानकारी प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। जिससे दोबारा उक्त कंपनियां किसी के साथ धोखा न कर पाएं। डीसी ईशा कालिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह ड्राइव आगे भी लगातार चलेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी अपने एरिया में जांच ड्राइव करने के आदेश दिए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक कुछ समय से प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि इमिग्रेशन कंपनियां लोगों को ठग रही हैं। यह कंपनियां केवल मोहाली में ही नहीं, बल्कि बाहरी जिलों और राज्यों के लोगों को भी अपना शिकार बना रही हैं। इसके बाद डीसी ने स्पेशल टीम गठित कर इसके लिए एक जांच मुहिम चलाई। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। डीसी ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से पास किए गए पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2012 के तहत कंसल्टेंसी, ट्रेवल एजेंसी, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आइलेट्स, टिकटिंग एजेंट और जनरल सेल्स एजेंट का बिजनेस करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इस एक्ट के नियम, एडवाइजरी और हिदायतें वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। जहां से इन कंपनियों की जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है। इसके लिए आपको जिला प्रशासन की वेबसाइट www.sasnagar.nic.in से मिलेगी।