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Mohali News: मुथूट से सोना छुड़ाने और लोन दिलाने के नाम पर 15 लाख की धोखाधड़ी, मामला दर्ज
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पंजाब स्टेट क्राइम थाने में बाघा पुराना निवासी हरजिंदर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की कार्रवाई शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। पंजाब स्टेट क्राइम थाने में बाघा पुराना निवासी हरजिंदर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच के बाद हुई है। हरजिंदर सिंह पर मुथूट फाइनेंस से सोना छुड़ाने और विभिन्न बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। पूर्व सैनिक मनजीत सिंह की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। मनजीत सिंह ने बताया कि नवंबर 2025 में उसकी मुलाकात संपत्ति डीलर कुलदीप सिंह के माध्यम से हरजिंदर सिंह से हुई थी। हरजिंदर ने उसे बताया कि उसकी एक परिचित विधवा का 127 तोले सोना मुथूट फाइनेंस बठिंडा में गिरवी है। इस सोने का मूल्य करीब 28.70 लाख रुपये था। हरजिंदर ने नीलामी से पहले रकम जमा कर सोना छुड़ाने का प्रस्ताव दिया। उसने मनजीत को इसमें आधी हिस्सेदारी लगाने के लिए कहा। मनजीत ने 8 नवंबर 2025 को करीब नौ लाख रुपये का 13 तोले सोना और 10 नवंबर को पांच लाख रुपये नकद हरजिंदर को दिए। इसके बदले हरजिंदर ने 15 लाख रुपये का एचडीएफसी बैंक का चेक और एक कच्ची रसीद दी।
अन्य लोगों से भी धोखाधड़ी के आरोप
बाद में सोना गिरवी रखने की रसीद मांगने पर हरजिंदर ने 37 तोले और सोना तथा छह लाख रुपये मांगे। इसके बाद मनजीत को धोखाधड़ी का शक हुआ। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तथ्य पत्रक में दर्शन सिंह की शिकायत भी सामने आई है। दर्शन सिंह ने आरोप लगाया कि हरजिंदर ने उसे सुअर फार्म के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 90 लाख रुपये का लोन मंजूर करवाने का भरोसा दिया। इसके लिए हरजिंदर ने उससे करीब 4.50 लाख रुपये लिए।
जांच रिपोर्ट और निर्देश
उसे 26 मार्च 2020 का एक लोन मंजूरी पत्र भी दिया गया था। हरजिंदर पर दर्शन सिंह और उसके गारंटर से हस्ताक्षर किए हुए खाली चेक लेने का भी आरोप है। जांच रिपोर्ट में एक अन्य व्यक्ति सहित कई लोगों से अलग-अलग लोन करवाने के नाम पर रकम लेने के आरोप भी दर्ज हैं। रिपोर्ट में दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट, चेक और कानूनी नोटिस का उल्लेख किया गया है। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक कार्यालय ने 17 सितंबर 2026 को केस दर्ज करने के निर्देश दिए। स्टेट क्राइम थाने ने रिकॉर्ड हासिल करने के बाद हरजिंदर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 316(2) के तहत मामला दर्ज किया है।
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रिपोर्ट मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका या कोई नया तथ्य सामने आता है, तो उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -रेणु साहू, जांच अधिकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। पंजाब स्टेट क्राइम थाने में बाघा पुराना निवासी हरजिंदर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच के बाद हुई है। हरजिंदर सिंह पर मुथूट फाइनेंस से सोना छुड़ाने और विभिन्न बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। पूर्व सैनिक मनजीत सिंह की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। मनजीत सिंह ने बताया कि नवंबर 2025 में उसकी मुलाकात संपत्ति डीलर कुलदीप सिंह के माध्यम से हरजिंदर सिंह से हुई थी। हरजिंदर ने उसे बताया कि उसकी एक परिचित विधवा का 127 तोले सोना मुथूट फाइनेंस बठिंडा में गिरवी है। इस सोने का मूल्य करीब 28.70 लाख रुपये था। हरजिंदर ने नीलामी से पहले रकम जमा कर सोना छुड़ाने का प्रस्ताव दिया। उसने मनजीत को इसमें आधी हिस्सेदारी लगाने के लिए कहा। मनजीत ने 8 नवंबर 2025 को करीब नौ लाख रुपये का 13 तोले सोना और 10 नवंबर को पांच लाख रुपये नकद हरजिंदर को दिए। इसके बदले हरजिंदर ने 15 लाख रुपये का एचडीएफसी बैंक का चेक और एक कच्ची रसीद दी।
अन्य लोगों से भी धोखाधड़ी के आरोप
बाद में सोना गिरवी रखने की रसीद मांगने पर हरजिंदर ने 37 तोले और सोना तथा छह लाख रुपये मांगे। इसके बाद मनजीत को धोखाधड़ी का शक हुआ। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तथ्य पत्रक में दर्शन सिंह की शिकायत भी सामने आई है। दर्शन सिंह ने आरोप लगाया कि हरजिंदर ने उसे सुअर फार्म के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 90 लाख रुपये का लोन मंजूर करवाने का भरोसा दिया। इसके लिए हरजिंदर ने उससे करीब 4.50 लाख रुपये लिए।
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जांच रिपोर्ट और निर्देश
उसे 26 मार्च 2020 का एक लोन मंजूरी पत्र भी दिया गया था। हरजिंदर पर दर्शन सिंह और उसके गारंटर से हस्ताक्षर किए हुए खाली चेक लेने का भी आरोप है। जांच रिपोर्ट में एक अन्य व्यक्ति सहित कई लोगों से अलग-अलग लोन करवाने के नाम पर रकम लेने के आरोप भी दर्ज हैं। रिपोर्ट में दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट, चेक और कानूनी नोटिस का उल्लेख किया गया है। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक कार्यालय ने 17 सितंबर 2026 को केस दर्ज करने के निर्देश दिए। स्टेट क्राइम थाने ने रिकॉर्ड हासिल करने के बाद हरजिंदर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 316(2) के तहत मामला दर्ज किया है।
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रिपोर्ट मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका या कोई नया तथ्य सामने आता है, तो उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -रेणु साहू, जांच अधिकारी