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लैक्मे सैलून एसिड अटैक: छह को उम्रकैद

Wed, 21 Dec 2016 09:52 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना Updated Wed, 21 Dec 2016 09:52 PM IST
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court
सराभा नगर स्थित लैक्मे सैलून में दिसंबर 2013 में हुए एसिड अटैक में लुधियाना की अदालत ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज संदीप कुमार सिंगला ने दो दोषियों अमृतपाल कौर और पवित्र सिंह को उम्रकैद (25 साल से कम नहीं) और ढाई-ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इसके अलावा चार अन्य आरोपियों को भी उम्रकैद के साथ साथ अदालत ने सवा-सवा लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें सन्नीप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह, गुरसेवक सिंह और राकेश कुमार शामिल हैं। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसएस हैदर ने कहा कि सात दिसंबर को थाना सराभा नगर पुलिस ने धारा 302, 307, 326ए, 109, 473, 120बी और 420 के तहत मामला दर्ज किया था। 
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पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक बरनाला के रहने वाले जसवंत सिंह की बेटी हरप्रीत कौर की शादी हरप्रीत सिंह के साथ सात दिसंबर 2013 को तय हुई थी। शादी पक्खोवाल रोड स्थित एक रिजोर्ट में होनी थी। शादी लुधियाना में थी इसलिए हरप्रीत सराभा नगर स्थित लैक्मे सैलून में तैयार होने गई थी।
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उसके पिता उसे लेकर सैलून पहुंचे थे। हरप्रीत अंदर चली गई, जबकि वह बाहर खड़े हो गए। इसी दौरान आरोपी परविंदर सिंह एक मग में तेजाब लेकर अंदर गया। उसने हरप्रीत का नाम लेकर उसे बुलाया और उस पर तेजाब डाल कर फरार हो गया।

इस दौरान सैलून में काम करने वाली दो लड़कियां भी झुलस गई थीं। हरप्रीत सहित तीनों लड़कियों को डीएमसी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जहां से सैलून में काम करने वाली दोनों लड़कियों को छुट्टी दे दी थी, जबकि गंभीर हालत में हरप्रीत को मुंबई भेज दिया गया था। वहां उसकी मौत हो गई थी। 

पुलिस की जांच में पता चला कि दूल्हे हरप्रीत सिंह की भाभी अमृतपाल कौर मामले की मुख्य आरोपी थी। उसी ने आरोपियों के साथ साजिश रची। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके अलावा अदालत ने हरप्रीत कौर के परिजनों को छह लाख रुपये, जबकि सैलून में काम करने वाली एक लड़की को एक लाख तो दूसरी को पचास हजार रुपये मुआवजा भी दिलवाया।


इस केस में अदालत ने एक अन्य आरोपी अश्वनी कुमार निवासी पटियाला को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। शेष आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया लेकिन अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयान पर अपना फैसला सुनाया। 
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