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Bathinda: दुष्कर्मी कपड़ा व्यापारी को सजा, 13 साल पुराने मामले में बठिंडा कोर्ट ने सुनाया फैसला
Tue, 17 Mar 2026 01:49 PM IST
Nivedita
संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा (पंजाब)
Published by: Nivedita
Updated Tue, 17 Mar 2026 01:49 PM IST
सार
महिला ने आरोप लगाया था कि सतपाल ग्रोवर के साथ उनके परिवार की जान पहचान थी, जिसके चलते वो अक्सर ही उनके घर आता जाता था। महिला ने बताया कि एक दिन जब वो अपने घर पर अकेली थी तो सतपाल ग्रोवर उसके बैडरूम में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था।
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- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
बठिंडा जिला अदालत ने 13 साल पुराने दुष्कर्म मामले में आरोपी कपड़ा व्यापारी सतपाल ग्रोवर को दोषी करार देकर सात साल की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली एरिया में रहने वाली एक शिक्षिका ने मार्च 2013 में खुदकुशी नोट लिखकर जहर निगल लिया था। पीड़ित को गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया गया था। इसके बाद थाना कोतवाली पुलिस ने महिला के बयान पर कपड़ा व्यापारी सतपाल ग्रोवर के खिलाफ दुष्कर्म और अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था।
मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी कपड़ा व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में चली लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद जिला अदालत ने सरकारी वकील हरभूपिंदर पाल सिंह चौहान की दलीलों से सहमत होते हुए कपड़ा व्यापारी को दुष्कर्म के आरोप में सात साल की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
महिला ने आरोप लगाया था कि सतपाल ग्रोवर के साथ उनके परिवार की जान पहचान थी, जिसके चलते वो अक्सर ही उनके घर आता जाता था। महिला ने बताया कि एक दिन जब वो अपने घर पर अकेली थी तो सतपाल ग्रोवर उसके बैडरूम में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। इसी दौरान उसका पति और भाई आ गए तो कपड़ा व्यापारी फरार हो गया था। इसके बाद महिला ने खुदकुशी करने की नीयत से जहर निगल लिया था।
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जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली एरिया में रहने वाली एक शिक्षिका ने मार्च 2013 में खुदकुशी नोट लिखकर जहर निगल लिया था। पीड़ित को गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया गया था। इसके बाद थाना कोतवाली पुलिस ने महिला के बयान पर कपड़ा व्यापारी सतपाल ग्रोवर के खिलाफ दुष्कर्म और अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था।
मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी कपड़ा व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में चली लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद जिला अदालत ने सरकारी वकील हरभूपिंदर पाल सिंह चौहान की दलीलों से सहमत होते हुए कपड़ा व्यापारी को दुष्कर्म के आरोप में सात साल की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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महिला ने आरोप लगाया था कि सतपाल ग्रोवर के साथ उनके परिवार की जान पहचान थी, जिसके चलते वो अक्सर ही उनके घर आता जाता था। महिला ने बताया कि एक दिन जब वो अपने घर पर अकेली थी तो सतपाल ग्रोवर उसके बैडरूम में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। इसी दौरान उसका पति और भाई आ गए तो कपड़ा व्यापारी फरार हो गया था। इसके बाद महिला ने खुदकुशी करने की नीयत से जहर निगल लिया था।
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