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कल से वाराणसी में बहुत कुछ बदल गया: कोरोना की बढ़ गईं पाबंदियां, नियम नहीं मानेगे तो परेशानी बढ़ जाएगी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Tue, 11 Jan 2022 01:08 PM IST
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वाराणसी: शाम चार बजते ही गंगा घाटों को खाली कराया गया
- फोटो : अमर उजाला
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वाराणसी में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से रविवार से नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए नई पांबदियां लागू की गई है। इसकी बानगी सोमवार शाम चार बजे दिखी जब दशाश्वमेध समेत अन्य घाटों पर पुलिस का पहरा बढ़ गया। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं और पर्यटकों को घाट खाली करने के लिए कहा जाने लगा।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक पार्क, गंगा व वरुणा नदी के घाट, मैदान, स्टेडियम, धरना स्थल पर शाम चार बजे के बाद जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले भर के सभी स्पा, जिम, वाटर पार्क, पर्यटन व पुरातात्विक स्थल, संग्रहालय और स्वीमिंग पुल को बंद करने का आदेश दिया गया है। सरकारी-गैर सरकारी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेगा।
प्रशासन की गाइडलाइन को देखें तो कोरोना सख्ती के कारण आज से बनारस में बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे में दिशानिर्देशों की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर नियम नहीं मानेंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। नीचे की स्लाइडस में महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों के बारे में जानिए...
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वाराणसी: शाम चार बजते ही दशाश्वमेध घाट को कराया गया खाली
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ऑटो व ई-रिक्शा में चार सवारियों से ज्यादा यात्री नहीं बैठाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं इकट्ठा हो सकेंगे। यह आदेश आगामी 20 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
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गंगा पार रेती पर नहीं जा सकेंगे सैलानी
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गंगा पार रेत में पर्यटकों तथा आम लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। सभी स्थानों पर सामाजिक दूरी और मास्क अनिवार्य होगा। सरकारी कार्यालयों में अत्यंत आवश्यक कार्य वाले आम लोग ही जा सकेंगे।
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वाराणसी: दशाश्वमेध घाट जाने वाले रास्ते पर पुलिस का पहरा
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कक्षा 10 तक के बच्चों और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को आपात स्थिति के बिना घर से बाहर निकललने पर प्रतिबंध है। शादी समारोह व आयोजनों में अधिकतम 100 लोगों को अनुमति है।
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वाराणसी: शाम चार बजते ही गंगा घाटों को खाली कराया गया
- फोटो : अमर उजाला
सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा और एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों को एक साथ रहने की मनाही है। इसका पालन सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।
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