मुजफ्फरनगर में खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी के साथ सजा पाने वाले सात लोगों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। इसकी एकल खंडपीठ में सुनवाई के लिए सात नवंबर की तिथि तय की गई है। विक्रम सैनी की अपील पर अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है। वहीं केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने ट्वीट के जरिए विधायक विक्रम सैनी के कार्यों और संघर्ष की प्रशंसा की है।
कवाल कांड: विक्रम सैनी के समर्थन में उतरे संजीव बालियान, ट्वीट कर लिखी बड़ी बात, पढ़ें- इस मामले का हर अपडेट
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विधायक के साथ सजा पाने वाले अभियुक्त धर्मवीर, दीपक, प्रदीप, नूर मोहम्मद, रविंद्र, रोहताश और सलेकचंद ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए सात नवंबर की तिथि तय की है।
इन धाराओं में सुनाई गई थी सजा
विधायक विक्रम सैनी, धर्मवीर, सलेकचंद, रविंद्र, रोहताश, सोनू, दीपक, प्रदीप, नूर मोहम्मद, मुकर्रम और दीपक पर धारा 147, 158, 336, 149, 504, 506 (बलवे, ऐसा कृत्य करना, जिससे दूसरे की सुरक्षा का खतरा पैदा हो, अपमानित करना और धमकी देने आदि) और 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट के अंतर्गत सजा सुनाई गई थी। अभियुक्त फारूख को 25 आयुध अधिनियम का दोषी पाया गया था।
यह था मामला
कवाल गांव में ममेरे भाई सचिन और गौरव, दूसरे पक्ष के शाहनवाज की हत्या के बाद तनाव का माहौल था। दो दिन बाद 29 अगस्त 2013 को दोपहर 12 बजे दोनों समुदाय के लोग आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए एक-दूसरे के सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया। लाठी डंडे और अवैध हथियारों से हमला किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 15 आरोपी दोषमुक्त हो गए। मुकदमे के ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो गई थी।
बलकटी के साथ पकड़े गए थे विक्रम सैनी
खतौली विधायक विक्रम सैनी वारदात के वक्त पूर्व प्रधान के पति थे। पुलिस ने उन्हें मौके से पकड़ा था और उनके हाथ में बलकटी दर्शायी थी। मुकदमे के ट्रायल के दौरान वह धारा 307 में दोषमुक्त हो गए थे।