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UP: 'बोलेरो उपलब्ध कराओ... मैं इस वाहन में नहीं बैठूंगा', आजम खां ने बड़े कैदी वाहन में बैठने से किया इनकार

Sat, 29 Nov 2025 12:51 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: शाहरुख खान Updated Sat, 29 Nov 2025 12:51 PM IST
सार

अमर सिंह के परिवार पर विवादित टिप्पणी के मामले में सपा नेता आजम खां बरी हो गए। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाया गया है। पांच मार्च 2020 को आजम खां पर केस दर्ज हुआ था। इससे पहले, कोर्ट में जाने के लिए आजम खां ने बड़े कैदी वाहन में बैठने से इनकार कर दिया। आजम खां ने बोलेरो उपलब्ध कराने के लिए कहा।

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UP News: Azam Khan Refuses to Sit in Prison Van, Acquitted in Amar Singh Family Remark Case
Azam Khan - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां को दिवंगत नेता अमर सिंह के परिवार के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।



मामला 17 अक्तूबर 2018 का है। आरोप था कि आजम खां ने एक निजी चैनल को जौहर यूनिवर्सिटी में दिए इंटरव्यू में अमर सिंह के परिवार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद अमर सिंह ने नोएडा से लखनऊ तक रैली निकाली थी।

UP News: Azam Khan Refuses to Sit in Prison Van, Acquitted in Amar Singh Family Remark Case
जेल गेट पर आजम खां को कोर्ट में पेश करने के लिए लगा कैदी वाहन - फोटो : अमर उजाला

यह रैली रामपुर भी पहुंची थी। इसके बाद बीजेपी सरकार ने केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। अमर सिंह ने लखनऊ में पांच मार्च 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। अमर सिंह का आरोप था कि आजम ने उन पर और उनकी 17 साल की जुड़वां बेटियों पर तेजाब फेंकने की धमकी दी थी। केस को बाद में रामपुर के अजीमनगर थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था।

UP News: Azam Khan Refuses to Sit in Prison Van, Acquitted in Amar Singh Family Remark Case
आजम खां (फाइल) - फोटो : संवाद

मंगलवार को इस केस में अंतिम बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने निर्णय के लिए 28 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी। शुक्रवार को आजम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। जहां अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया।

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UP News: Azam Khan Refuses to Sit in Prison Van, Acquitted in Amar Singh Family Remark Case
रामपुर जिला जेल (फाइल) - फोटो : संवाद

आजम खां के अधिवक्ता ने बताया कि धारा 153ए, 153बी, 295, 506 के आरोप साबित नहीं हो सके। अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में विफल रहा और पुलिस गवाह अधूरे थे। ये आदेश 66 पेज का है अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए।

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रामपुर की जेल में आजम खां - फोटो : संवाद

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में शामिल हुए आजम खां
अमर सिंह मामले में विवादित टिप्पणी मामले में आजम खां कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। आजम ने न्यायालय से जेल प्रशासन की शिकायत करते हुए स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। आरोप लगाया कि जेल प्रशासन उनकी मिलाई खत्म करने के लिए षडयंत्र कर रहा है।

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