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आजम खां ने कोर्ट से कहा-पुलिस न टॉयलेट करने दे रही, न लंच कराया

Fri, 06 Mar 2020 10:14 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: शाहरुख खान Updated Fri, 06 Mar 2020 10:14 AM IST
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Samajwadi Party mp Azam Khan told the court police did not allow even to toilet
रामपुर पहुंचे आजम खां - फोटो : अमर उजाला
सांसद आजम खां ने कोर्ट ने अवगत कराया है कि पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। सीतापुर से रामपुर लाए जाने के दौरान छह घंटे के सफर में पुलिस टॉयलेट करने तक की इजाजत नहीं दे रही है। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस रास्ते में लंच तक नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि मैं  नौ बार का विधायक, चार बार का मंत्री, एक बार का राज्यसभा सदस्य और वर्तमान में लोकसभा का सदस्य हूं। सांसद आजम खां को गुरुवार को पेशी पर सीतापुर से रामपुर लाया गया था। 


Samajwadi Party mp Azam Khan told the court police did not allow even to toilet
Azam Khan - फोटो : अमर उजाला
गुरुवार को वह पेशी पर अकेले आए थे, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की पेशी नहीं थे। पुलिस उनको सीतापुर से अकेले  ही लेकर आई थी। पेशी की औपचारिता पूरी करने के बाद आजम खां ने कोर्ट से गुजारिश की कि वह कुछ कहना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी बात कही। आजम खां यूनिवर्सिटी और स्कूल खोलने से लेकर उसके फीस स्ट्रक्चर तक की जानकारी दी। कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, कमजोर लोगों की मदद करने की कोशिश की है। 
 
Samajwadi Party mp Azam Khan told the court police did not allow even to toilet
Azam Khan - फोटो : अमर उजाला
उन्होंने यह भी बताया कि मैं वकील भी हूं और डेढ़ साल तक रामपुर कोर्ट में प्रैक्टिस भी की है। कोर्ट को उन्होंने पुलिस के व्यवहार के बारे में अवगत कराया। कहा कि सीतापुर से रामपुर के छह घंटे के सफर के बीच पुलिस टॉयलेट तक नहीं करने दे रही है। शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि सांसद आजम खां ने पुलिस के व्यवहार के बारे में कोर्ट को अवगत कराया है।
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Azam Khan - फोटो : अमर उजाला
तीन दिन तक बरेली जेल आजम खां का ठिकाना 
बरेली जेल सांसद आजम खां का अगले तीन दिनों तक ठिकाना रहेगी। गुरुवार को रामपुर में कोर्ट की पेशी के बाद उनको बरेली जेल भेज दिया गया। हालांकि उनको लाया सीतापुर से गया था। कोर्ट ने इस बाबत  कोई आदेश भी नहीं दिया है। अधिकारियों ने बताया कि डीआईजी जेल के आदेश के बाद आजम खां को सात मार्च की सुबह तक बरेली की जेल में रखा जा सकता है। उधर, आजम खां पर दर्ज मुकदमों की पेशी अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। आवश्यक होने पर ही उनको कोर्ट में लाया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं।
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जेल जाने से पहले आजम खां - फोटो : अमर उजाला
सपा सांसद आजम खां,उनकी पत्नी डॉ तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने 26 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उनके खिलाफ 85 से ज्यादा मुकदमे विचाराधीन हैं। उन्होंने अपने ऊपर दर्ज ज्यादातर सभी मामलों में कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। गुरुवार को अजीमनगर, शहजादनगर और गंज थाने में दर्ज मुकदमों में आजम की पेशी थी। आजम सीतापुर की जेल से पेशी पर आए थे, इसके बाद उनको बरेली की जेल भेज दिया गया। एसपी शगुन गौतम ने बताया कि सांसद आजम की पांच से सात मार्च तक लगातार पेशी है। ऐसे में उनको सीतापुर की जेल से लाने और ले जाने में परेशानी होती। इस वजह से डीआईजी जेल ने आदेश दिया था कि सात मार्च की सुबह तक सांसद को बरेली की जेल में रखा जाए। उनके आदेश पर सांसद को बरेली जेल ले जाया गया है।
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