फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

बिकरू कांड: विकास दुबे की पत्नी रिचा की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी, अग्रिम जमानत खारिज

Fri, 11 Dec 2020 03:08 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Fri, 11 Dec 2020 03:08 PM IST
विज्ञापन
Vikas Dubey Case Kanpur News: Advance bail of Vikas Dubey and Guddan's wife rejected
रिचा दुबे और विकास दुबे (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
बिकरू कांड में मारे गए कुख्यात विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। फर्जी आईडी से सिम लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। उसने कोर्ट से चार्जशीट लगने तक अग्रिम जमानत मांगी थी। उसे खारिज कर दिया गया है।
Vikas Dubey Case Kanpur News: Advance bail of Vikas Dubey and Guddan's wife rejected
कानपुर एनकाउंटर - फोटो : अमर उजाला
इसी तरह से विकास के खास रहे गुड्डन त्रिवेदी की पत्नी कंचन को भी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। गुरुवार को दोनों के प्रार्थना पत्रों में सुनवाई हुई। दोनों आरोपियों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। एसआईटी की जांच में सामने आया था कि विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने फर्जी आधार कार्ड लगाकर सिम लिया था।

 
Vikas Dubey Case Kanpur News: Advance bail of Vikas Dubey and Guddan's wife rejected
कानपुर एनकाउंटर - फोटो : amar ujala
उसका ही इस्तेमाल कर रही हैं। इस पर चौबेपुर पुलिस ने उसके विरुद्ध धोखाधड़ी आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। इसकी जानकारी पर विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने जिला जज से मामले में चार्जशीट लगने तक अग्रिम जमानत मांगी थी।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Vikas Dubey Case Kanpur News: Advance bail of Vikas Dubey and Guddan's wife rejected
कानपुर एनकाउंटर - फोटो : अमर उजाला
इसी तरह से विकास के खास गुर्गा गुड्डन त्रिवेदी उर्फ अरविंद की पत्नी कंचन त्रिवेदी पर शिवली कोतवाली में फर्जी शपथ पत्र देने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उस पर आरोप है कि उसने पति को शस्त्र लाइसेंस दिलाने के लिए आपराधिक इतिहास छिपा शपथ पत्र दिया था।

 
विज्ञापन
Vikas Dubey Case Kanpur News: Advance bail of Vikas Dubey and Guddan's wife rejected
कानपुर एनकाउंटर - फोटो : अमर उजाला
गुड्डन उर्फ अरविंद ने 2008 में रिवाल्वर का लाइसेंस लिया था। दोनों आरोपियों ने जिला जज यशवंत कुमार की अदालत में अग्रिम जमानती प्रार्थना पत्र दाखिल किए थे। जिला जज की गैर मौजूदगी में गुरुवार को मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम राममिलन की कोर्ट में हुई।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed