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बिकरू कांड में चौंकाने वाला खुलासा, अमर दुबे ने नाबालिग से की थी शादी! किशोर न्याय बोर्ड करेगा खुशी की उम्र का फैसला

Thu, 13 Aug 2020 12:14 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 13 Aug 2020 12:14 AM IST
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Kanpur encounter: shocking revelations about Khushi in Bikaru case
अमर की शादी - फोटो : अमर उजाला
बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के खास गुर्गे अमर दुबे की पत्नी खुशी बालिग है या किशोर, इसका फैसला अब किशोर न्याय बोर्ड करेगा। खुशी के अधिवक्ता की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र (एंटी डकैती कोर्ट) ने खुशी की आयु निर्धारण के लिए फाइल बोर्ड को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं।
Kanpur encounter: shocking revelations about Khushi in Bikaru case
अमर की शादी में पहुंचा था दरोगा केके शर्मा - फोटो : अमर उजाला
खुशी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित का कहना है कि खुशी की उम्र लगभग 16 वर्ष 10 माह है। शैक्षिक प्रमाण पत्रों से इसकी पुष्टि भी होती है। किशोर होने के बावजूद पुलिस ने खुशी को एक माह से जेल में रखा है। इस पर उन्होंने एंटी डकैती कोर्ट में खुशी को किशोर घोषित करने के लिए अर्जी दाखिल की।

 
Kanpur encounter: shocking revelations about Khushi in Bikaru case
अमर की नौ दिन पहले हुई थी शादी - फोटो : अमर उजाला

तर्क दिया कि खुशी ने कक्षा पांच व आठ की परीक्षा शास्त्री नगर स्थित मां सरस्वती विद्यालय व कक्षा नौ व दस की परीक्षा पनकी स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज से पास की। शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर खुशी का जन्म 21 अगस्त 2003 को हुआ था। उम्र की पुष्टि के लिए हाईस्कूल का प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र भी पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने खुशी की आयु का फैसला करने के लिए फाइल को किशोर न्याय बोर्ड भेजने के आदेश कर दिए हैं।

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Kanpur encounter: shocking revelations about Khushi in Bikaru case
अमर की शादी में ठुमके लगाता विकास दुबे - फोटो : अमर उजाला
जद्दोजहद के बाद मिली सूचना
शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि 16 जुलाई को एसएसपी के जनसूचना कार्यालय से आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई थी कि बिकरू कांड के बाद से खुशी का पता नहीं चल रहा है। अगर वह किसी अपराध में वांछित है तो अपराध संख्या, धारा, थाना व प्रचलित विवेचना प्रपत्रों की प्रति दी जाए, लेकिन सूचना नहीं मिली। प्रथम अपील पर भी सूचना नहीं मिली तब आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल की थी। इस पर खुशी को बिकरू कांड का आरोपी बताकर सूचना दी गई। इसके बाद खुशी को किशोर घोषित करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया।

 
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अमर दुबे व विकास दुबे (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
बंद हो गए थे खुशी की रिहाई के रास्ते
हमीरपुर में पुलिस एनकाउंटर में अमर दुबे की मौत हो गई थी। बिकरू कांड के बाद परिजनों ने खुशी को नाबालिग बताते हुए विकास दुबे द्वारा जबरन अमर से शादी कराने की बात कही थी। पहले पुलिस खुशी की रिहाई की बात सोच रही थी लेकिन खुशी की शादी के वायरल वीडियो से उठे सवालों के बाद खुशी की रिहाई के रास्ते बंद हो गए थे।
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