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अगर आप दो जगह से वोटर हैं तो जरूर पढ़ लें ये खबर, जानिए, किसके लिए कौन सा फार्म

Sun, 17 Jun 2018 09:09 AM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Updated Sun, 17 Jun 2018 09:09 AM IST
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If you are voter from two places follow this process
डेमाे पिक
मतदान पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। अगर आप दो जगह से वोटर हैं, तो एक जगह से अपना नाम कटवा लें। ऐसा न करने पर आपको एक साल कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। नाम हटवाने से लेकर नाम जुड़वाने और संशोधन कराने के लिए फार्म बीएलओ से प्राप्त कर सकते हैं।



 
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डेमाे पिक
आशंका जताई गई है कि कई लोगों ने दो-दो जगहों से अपने वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम एलए केहरी सिंह ने कहा कि पुनरीक्षण अभियान के बाद अगर इस तरह का खुलासा हुआ तो संबंधित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में दो जगहोें से वोटर बनने पर एक साल कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।

 
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डेमाे पिक
किसके लिए कौन सा फार्म
फार्म 6 : नए वोटर बनने के लिए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम बदलवाने के लिए। 
फार्म 7 : किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए।
फार्म 8 : मतदाता सूची की किसी गलती को ठीक कराने और फोटो शामिल कराने के लिए लिए।
फार्म 8 ए : एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ बदलने के लिए।
फार्म 6 ए : विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए।
 
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ये दस्तावेज लगाने होंगे
संबंधित फार्म पर अपने आवेदन पत्र के साथ फोटो, पता और जन्मतिथि का प्रमाण लगाना होगा।
यहां कर सकते हैं फार्म जमा
- संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेबिल अधिकारी के यहां
- तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र में 
- तहसील के उप जिलाधिकारी दफ्तर में 
- संबंधित क्षेत्र के एसीएम दफ्तर में 
- जिला निर्वाचन दफ्तर में 
 
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डेमाे पिक
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
नेट पर nvsp वेबसाइट खोलें। इसके बाद प्रदेश फिर जिले का विकल्प चुनें। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र का विकल्प आएगा। आवेदन पत्र खोलकर फोटो, आयु, निवास प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। ई-मेल के माध्यम से पावती (एक्नालॉजमेंट) के लिए ई मेल एड्रेस संबंधित कॉलम में भरे।
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