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छत्तीसगढ़ से लाई विवाहिता को 50 हजार में बेचा, खरीदार ने फिर कोर्ट और मंदिर में जाकर किया ये सब
छत्तीसगढ़ की युवती के मामले में गिरफ्तारी महिला और पुरुष अभियुक्तों का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करते डॉ. विनीत सचान।
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छत्तीसगढ़ से विवाहिता को बांदा ले जाकर 50 हजार रुपये में बेच दिया गया। खरीदार ने कोर्ट और मंदिर में उससे शादी कर ली। कई लोगों ने उससे गैंगरेप किया। युवती के पति के यहां आने पर पूरे मामले का पता चला और युवती ने तीन महिलाओं समेत आठ लोगों के विरुद्ध अपहरण, मानव तस्करी और बलात्कार आदि की संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इनमें पति-पत्नी, सगे भाई और पूरा परिवार शामिल है। पुलिस ने दो महिलाओं और दो सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
आगे की स्लाइड में पढ़ेंः- घुमाने की बात कहकर बांदा ले गए...
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डेमो पिक
छत्तीसगढ़ के कोरबा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 23 वर्षीय युवती ने सोमवार (9 जुलाई) को शहर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसे उसके पड़ोसी भोला तिवारी पुत्र मुद्रिका तिवारी और उनकी पत्नी मालती चार जुलाई को घुमाने की बात कहकर बांदा ले गए। यहां संन्यासी मालती देवी शुक्ला पत्नी स्वर्गीय मुन्ना प्रसाद शुक्ला के इंदिरा नगर स्थित आवास में उसे रखा। यहां ममता द्विवेदी और उसके पति निरंजन द्विवेदी पुत्र इंद्रपाल द्विवेदी (निवासी करतल, बांदा) के साथ मिलकर उसे बांदा शहर के कैलाशपुरी निवासी घनश्याम तिवारी पुत्र स्वर्गीय उमादत्त तिवारी को 50 हजार रुपये में बेचा और कोर्ट में शादी करा दी।
आगे की स्लाइड में पढ़ेंः- मंदिर में शादी की रस्म कराई...
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संकटमोचन मंदिर में भी शादी की रस्म कराई। युवती ने कहा कि शादी के समय घनश्याम तिवारी का पूरा परिवार और मनीष नामक युवक भी मौजूद था। यह सब उसे कैलाशपुरी स्थित अपने घर ले आए। यहां घनश्याम तिवारी और उसके बड़े भाई अनिल तिवारी ने कई दिन तक उससे बलात्कार किया। सोमवार (9 जुलाई) को उसका पति तलाश करता हुआ छत्तीसगढ़ से यहां आया और उसे मुक्त कराया।
आगे की स्लाइड में पढ़ेंः- इन धाराओं में पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट....
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बांदा कोतवाली पुलिस ने भोला तिवारी पुत्र मुद्रिका तिवारी और उसकी मालती तिवारी (निवासी सागर कोरवां, छत्तीसगढ़) सहित संन्यासी मालती देवी शुक्ला, ममता द्विवेदी पत्नी निरंजन द्विवेदी और निरंजन द्विवेदी पुत्र इंद्रपाल द्विवेदी (करतल, बांदा) और घनश्याम तिवारी व उसके भाई अनिल तिवारी सहित पूरा परिवार तथा मनीष पुत्र अज्ञात (निवासीगण कैलाशपुरी, बांदा) के विरुद्ध धारा 365 (अनुचित रूप से कैद करने के आशय से अपहरण), धारा 370 (मानव तस्करी, गुलाम के रूप में खरीदना या बेचना), धारा 496 (विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना और निरुद्ध रखना) तथा धारा 376 (बलात्कार) की रिपोर्ट दर्ज की है।
आगे की स्लाइड में पढ़ेंः- कोर्ट में पेशकर जेल भेजा गया...
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पुलिस ने मंगलवार को इस मामले के आरोपी ममता द्विवेदी, मालती देवी शुक्ला और युवती से ब्याह रचाने वाले घनश्याम तिवारी और उसके भाई अनिल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया।
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